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3 min read | अपडेटेड February 03, 2025, 11:21 IST
सारांश
New Vs Old Tax Regime: आमदनी पर बेसिक छूट की सीमा ₹4 लाख है जबकि उसके ऊपर सेक्शन 87ए के तहत रिबेट को ₹25 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार करने से ₹12 लाख तक आमदनी टैक्स के बाहर हो गई है।
नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख से कम आमदनी पर नहीं होगा इनकम टैक्स।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत ₹12 लाख से कम आमदनी पर आयकर (Income Tax) हटा दिया। वहीं, वेतनप्राप्त करदाताओं को ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के कारण उनके लिए यह सीमा ₹12.75 लाख पर पहुंच गई है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आमदनी पर बेसिक छूट की सीमा ₹4 लाख है जबकि उसके ऊपर सेक्शन 87ए के तहत रिबेट को ₹25 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार करने से ₹12 लाख तक आमदनी टैक्स के बाहर हो गई है। वहीं, ये सभी बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए हैं और पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं है।
आय श्रेणी (₹ में) | कर दर |
---|---|
₹0 - ₹4,00,000 | निल |
₹4,00,001 - ₹8,00,000 | 5% |
₹8,00,001 - ₹12,00,000 | 10% |
₹12,00,001 - ₹16,00,000 | 15% |
₹16,00,001 - ₹20,00,000 | 20% |
₹20,00,001 - ₹24,00,000 | 25% |
₹24,00,000 से अधिक | 30% |
आयकर स्लैब | आयकर दर | सरचार्ज |
---|---|---|
₹0 - ₹2,50,000 | निल | निल |
₹2,50,001 - ₹5,00,000 | 5% | निल |
₹5,00,001 - ₹10,00,000 | 20% | निल |
₹10,00,001 - ₹50,00,000 | 30% | निल |
₹50,00,001 - ₹1,00,00,000 | 30% | 10% |
₹1,00,00,001 - ₹2,00,00,000 | 30% | 15% |
₹2,00,00,001 - ₹5,00,00,000 | 30% | 25% |
₹5,00,00,000 से अधिक | 30% | 37% |
आयकर स्लैब | आयकर दर | सरचार्ज |
---|---|---|
₹0 - ₹3,00,000 | निल | निल |
₹3,00,001 - ₹5,00,000 | 5% | निल |
₹5,00,001 - ₹10,00,000 | 20% | निल |
₹10,00,001 - ₹50,00,000 | 30% | निल |
₹50,00,001 - ₹1,00,00,000 | 30% | 10% |
₹1,00,00,001 - ₹2,00,00,000 | 30% | 15% |
₹2,00,00,001 - ₹5,00,00,000 | 30% | 25% |
₹5,00,00,000 से अधिक | 30% | 37% |
नई कर व्यवस्था के आने के बाद से सरकार की कोशिशें रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले असेसमेंट इयर में 72% टैक्स रिटर्न नई कर व्यवस्था के लिए फाइल हुए थे। ऐसे में बजट 2025-26 के पहले माना जा रहा था कि सरकार नई कर व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में पहले भी कोई बदलाव नहीं किए गए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार ₹12 लाख से कम आमदनी पर टैक्स हटाने का ऐलान करते हुए बताया कि इसके पीछे लक्ष्य मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देना है। टैक्स कम करने से लोगों के पास खर्च करने को ज्यादा अमाउंट रहेगा। इससे न सिर्फ बचत और निवेश ज्यादा होगा, बल्कि ज्यादा उपभोग से आर्थिक गितिविधियों में तेजी आने की भी उम्मीद है।
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