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3 min read | अपडेटेड March 18, 2025, 02:39 IST
सारांश
EPFO Claims: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वित्त वर्ष में पिछले साल की तुलना में दोगुना क्लेम ऑटो मोड से सेटल किए हैं। अब EPFO सदस्यों को अपनी प्रोफाइल ऑनलाइन अपडेट करने का ऑप्शन देता है। इसमें संगठन या नियोक्ता की जरूरत को भी कम कर दिया गया है।
EPFO ने FY24 में 89.52 लाख क्लेम सेटल किए थे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation, EPFO) अपनी सेवाओं को तेज और आसान कर रहा है। इसी कड़ी में EPFO ने इस वित्त वर्ष में 6 मार्च तक रेकॉर्डतोड़ 2.16 करोड़ क्लेम ऑटोनॉमस प्रक्रिया के जरिए सेटल कर दिए हैं।
संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में दोगुना है। पिछले वित्त वर्ष में EPFO ने 89.52 लाख क्लेम सेटल किए थे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री शोभा करांदलजे ने लोकसभा को बताया है कि अब कम से कम 60% अडवांस (विदड्रॉअल) क्लेम ऑटो मोड से प्रोसेस हो रहे हैं। मंत्री ने बताया कि ऑटो मोड में प्रोसेसिंग तीन दिन के अंदर हो जाती है।
उन्होंने बताया कि ऑटो मोड से अडवांस (थोड़ा विदड्रॉउल) क्लेम को प्रोसेस करने की लिमिट को भी बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। वहीं, बीमारी/हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े क्लेम के अलावा, हाउसिंग, शिक्षा और शादी जैस खर्चों के लिए कुछ राशि निकालने के लिए भी ऑटो मोड की सुविधा दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने संसद को बताया कि EPFO ने 6 मार्च 2025 तक रेकॉर्डतोड़ 2.16 करोड़ क्लेम सेटल कर दिए थे जबकि ये आंकड़ा FY24 में 89.52 लाख था।
मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सदस्यों की डीटेल्स को अपडेट करने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। जिन सदस्यों के पास आधार से वेरिफाई हुआ UAN (Universal Account Number) है, वे बिना EPFO के हस्तक्षेप के डीटेल्स सही कर सकते हैं।
अभी 96% अपडेट्स बिना EPF ऑफिस के हो रहे हैं और 99% क्लेम ऑनलाइन मोड से प्रोसेस हो रहे हैं। 6 मार्च 2025 तक 7.14 करोड़ क्लेम ऑनलाइन मोड तक फाइल कर दिए गए थे।
ट्रांसफर क्लेम को जमा करने की प्रक्रिया में UAN को नियोक्ता के अटेस्टेशन की जरूरत को भी खत्म कर दिया गया है। अब केवल 10% ट्रांसफर क्लेम्स में सदस्यों और नियोक्ताओं के अटेस्टेशन की जरूरत होती है। क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीफ को जमा करने की जरूरत को भी ऐसे सदस्यों के लिए ढील दी गई है जिनके UAN पर KYC पूरा हो चुका है।
EPFO ने पहले ही ऐसे सदस्यों को डीलिंकिंग की फसिलिटी दी है जिसने के EPF अकाउंट को गलत तरीके से किसी संस्थान के साथ जोड़ दिया गया है। 18 जनवरी 2025 से लेकर फरवरी के आखिर तक 55,000 सदस्यों ने अपने अकाउंट्स को डीलिंक कर लिया है।
वहीं, सदस्यों को क्लेम्स जमा करने के लिए वैलिडेशन को डिवेलप किया गया है ताकि सदस्य ऐसे क्लेम ना जमा करें जिन्हें प्रोसेस या अप्रूव करने का प्रावधान ही ना हो। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को और ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए सदस्यों के डेटाबेस को सेंट्रलाइज्ड IT आधारित सिस्टम (CITES 2.01) के तहत सेंट्रलाइज किया जा रहा है।
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