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  1. EPFO ने आसान किए नियम: नौकरी बदली तो PF अकाउंट ट्रांसफर के लिए नहीं लेना होगा नियोक्ता का अप्रूवल

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EPFO ने आसान किए नियम: नौकरी बदली तो PF अकाउंट ट्रांसफर के लिए नहीं लेना होगा नियोक्ता का अप्रूवल

Upstox

3 min read | अपडेटेड January 20, 2025, 14:06 IST

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सारांश

EPFO Account Transfer: केंद्र सरकार की जानकारी के मुताबिक भविष्य में 1.3 करोड़ कुल ट्रांसफर क्लेम्स में से 1.2 करोड़, यानी करीब 94% बिना नियोक्ता की मदद के सीधे EPFO को भेजे जा सकेंगे।

मौजूदा समय में करीब 17% शिकायतें ट्रांसफर से जुड़े मुद्दों की होती हैं

मौजूदा समय में करीब 17% शिकायतें ट्रांसफर से जुड़े मुद्दों की होती हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने PF क्लेम्स को ट्रांसफर करने का तरीका आसान कर दिया है। अब ट्रांसफर ऑनलाइन बिना नियोक्ता की मदद के किया जा सकता है।

जिन EPFO सदस्यों ने अपने EPF अकाउंट्स की e-KYC पूरी कर ली है, यह आधार से लिंक हो चुका है, वे ऑनलाइन EPF ट्रांसफर कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए नियोक्ता की मदद नहीं चाहिए होगी। आधार ओटीपी के जरिए ट्रांसफर पूरा हो जाएगा।

**और पढ़ें: अब ATM से निकलेंगे PF फंड के पैसे? क्या है EPFO की नई व्यवस्था? ** जिन सदस्यों का e-KYC पूरा हो चुका है, वे भी अपने ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम आधार ओटीपी के जरिए सीधा EPFO के पास दाखिल कर सकते हैं, उन्हें नियोक्ता की मदद की जरूरत नहीं होगी। इस कदम के साथ ही EPF ट्रांसफर क्लेम तेजी से सेटल किए जा सकेंगे क्योंकि नियोक्ताओं के पास ये लंबित नहीं होंगे।

ऐसे सदस्य जो इसके लिए पहले ही नियोक्ता के पास क्लेम फाइल कर चुके हैं, वे इसे रद्द कर सीधे EPFO के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। मौजूदा समय में करीब 17% शिकायतें ट्रांसफर से जुड़े मुद्दों की होती हैं। इससे सदस्यों के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी आसानी होगी।

1 अप्रैल 2024 तक EPFO के पास 1.3 करोड़ ट्रांसफर क्लेम्स थे जिनमें से 45 लाख या 34.5% क्लेम ऑटो-जेनरेटेड ट्रांसफर क्लेम्स थे। केंद्र सरकार की जानकारी के मुताबिक भविष्य में 1.3 करोड़ कुल ट्रांसफर क्लेम्स में से 1.2 करोड़, यानी करीब 94% बिना नियोक्ता के सीधे EPFO को भेजे जा सकेंगे।

अभी की व्यवस्था में पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नियोक्ता से वेरिफिकेशन कराने के बाद EPFO के पास जमा करना होता है। इसमें करीब औसतन 12-13 दिन लगते हैं। पिछले 9 महीने में करीब 20 लाख क्लेम नियोक्ताओं के पास 15 दिन से ज्यादा के लिए लंबित रहे।

जब भी कोई EPF खाताधारक नई जगह नौकरी जॉइन करता है, तो एक नई पीएफ सदस्य आईडी (MID) क्रिएट हो जाती है। पीएफ क्लेम्स को तेजी और आसानी के साथ प्रोसेस करने के लिए कर्मचारियों को अपनी पुरानी MID से अमाउंट नई में ट्रांसफर करना होता है।

अब इसे ऑटोमेटेड प्रोसेस कर दिया गया है लेकिन कर्मचारियों को EPF पासबुक ऑनलाइन चेक कर अपने अकाउंट ट्रांसफर को वेरिफाई करना होता है।

इसके अलावा EPFO ने निजी जानकारी को अपडेट करने के लिए सदस्यों को सेल्फ-अप्रूवल की आजादी भी दे दी है। अब उन्हें अपने नियोक्ता या EPFO का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सदस्य के अकाउंट का UAN ऐक्टिवट होना चाहिए।

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Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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