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2 min read | अपडेटेड April 16, 2025, 03:13 IST
सारांश
Delhi Minimum Wage Rates: दिल्ली सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए कुशल-अकुशल सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं। सरकार ने अकुशल, मैट्रिक पास, स्नातक और उसके ऊपर क्वॉलिफिकेशन समेत 6 श्रेणियों के लिए बदली गईं वेतन दरों का ब्योरा दिया है।
न्यूनतम वेतन ना मिलने पर दावा दाखिल कर सकते हैं श्रमिक।
दिल्ली के सचिव सह श्रम आयुक्त ने एक बयान में बताया कि सरकार ने कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि केंद्र द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के कारण की गई है।
इसके साथ ही अकुशिल श्रमिकों का मासिक वेतन अब ₹18,456 जाएगा जबकि ऐसे श्रमिक जिनके पास ग्रैजुएशन और उसके ऊपर की क्वॉलिफिकेशन होगी, उन्हें हर महीने ₹24,356 न्यूनतम वेतन मिलेगा।
श्रेणी | प्रति माह मजदूरी (₹) 01.04/2025 से लागू |
---|---|
अकुशल | 18,456 |
अर्ध कुशल | 20,371 |
कुशल | 22,411 |
गैर मैट्रिकुलेट | 20,371 |
मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं | 22,411 |
स्नातक और उसके ऊपर | 24,356 |
सरकार का कहना है कि वेतन में यह वृद्धि न केवल मुद्रास्फीति की दर को बेअसर करेगी बल्कि दिल्ली में काम करने वाले बड़ी संख्या में श्रमिकों को राहत देगी।
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऐसे श्रमिक जिन्हें तय न्यूनतम मजदूरी दरों से कम भुगतान किया जाता है, वे संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपना दावा दाखिल कर सकते हैं।
इन अधिकारी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो अधिसूचिक न्यूनतम मजदूरी दरों से कम मजदूरी भुगतान से संबंधित दावों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए हैं।
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