पर्सनल फाइनेंस
2 min read | अपडेटेड November 08, 2024, 18:51 IST
सारांश
GST रिटर्न्स अब तभी वैध माने जाएंगे जब इन्हें फाइल करने की आखिरी तारीख के 3 साल के अंदर कर दिया जाए। नए फैसले से लोगों को समय पर रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार करने की कोशिश की है।
रिटर्न फाइल करने के लिए तय सीमा
वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax, GST) के मासिक और वार्षिक रिटर्न्स अब आखिरी तारीख के तीन साल के बाद नहीं फाइल किए जा सकेंगे। नए नियम साल 2025 से लागू होंगे। करदाताओं को अपने दस्तावेजों को रिव्यू करके जल्द से जल्द कोई भी बचे हुए रिटर्न्स फाइल कर देने चाहिए।
GST नेटवर्क ने फाइनेंस ऐक्ट 2023 के तहत एक अडवाइजरी जारी की है जिसके तहत यह डेडलाइन फाइनल की गई है। GST आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न्स, बकाये के पेमेंट के रिटर्न्स, सालाना रिटर्न्स और स्रोत पर जमा किया टैक्स, तभी वैध माने जाएंगे जब आखिरी तारीख के तीन साल के अंदर जमा किए जाएं।
AMRG & असोसिएट्स सीनियर पार्टनर के रजत मोहन का कहना है कि इस अपडेट के साथ एक बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसा करके समय पर रिटर्न फाइल हो जाए, यह सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही डेटा की वैधता भी बढ़ाई जा सकेगी।
पेंडिंग रिटर्न्स का बैकलॉग भी कम किया जा सकेगा। फाइल करने की सीमा तय करके करदाताओं को मौका दिया गया है कि वे अपने दस्तावेज मेंटेन करके रख सकें।
व्यापारियों को समय रहते अपने रिटर्न्स फाइल कर देने चाहिए। नए नियम के बाद उम्मीद की जा रही है कि करदाता आगे से समय पर रिटर्न्स फाइल करेंगे और न करने की वजह से पैदा हुई दिक्कतों और पेनाल्टी से बच सकेंगे।
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