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2 min read | अपडेटेड April 01, 2025, 09:09 IST
सारांश
नेशनल पेंशन स्कीम से अगर आपको यूनीफाइड पेंशन स्कीम में जाना है, तो अब इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह सुविधा अब शुरू हो गई है और अब साथ ही यूनीफाइड पेंशन स्कीम के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम को कैसे करें यूनीफाइड पेंशन स्कीम में तब्दील
आज यानी 1 अप्रैल से लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारिओं के लिए यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी कि एकीकृत पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आते हैं और आपको UPS में इसे तब्दील करना है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। यूपीएस में ट्रांसफर का ऑप्शन अब लाइव हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जब बंद हुई और NPS शुरू हुई, तो इसको लेकर काफी बहस छिड़ गई थी। NPS को लेकर कर्मचारी खुश नहीं थे और इसमें बदलाव की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसको देखते हुए अब सरकार UPS लेकर आई है, चलिए समझते हैं कि कैसे आप NPS से UPS का ऑप्शन चुन सकते हैं।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एथॉरिटी (PFRDA) यानी कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कुछ सप्ताह पहले UPS के संचालन के लिए विनियमों को अधिसूचित किया था। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया था, ‘PFRDA ने 19 मार्च, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से PFRDA (NPS के तहत UPS का संचालन) विनियम, 2025 जारी किए हैं।’ यह NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 की UPS अधिसूचना के बाद जारी किया गया है। ये विनियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।’
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