पर्सनल फाइनेंस
3 min read | अपडेटेड January 29, 2025, 17:11 IST
सारांश
UPS Benefits: कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने वेतन और पेंशन में बदलाव करने को 7वें वेतन आयोग के गठन को रजामंदी दी थी। इसे लेकर लंबे वक्त से कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग की जा रही थी।
स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने पर भी मिलेगा फायदा।
केंद्र सरकार ने पिछले साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को हरी झंडी दिखाई थी। अब इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन सुनश्चित की जाएगी। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने वेतन और पेंशन में बदलाव करने को 7वें वेतन आयोग के गठन को रजामंदी दी थी। इसे लेकर लंबे वक्त से कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग की जा रही थी।
UPS को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ही एक विकल्प के तौर पर लाया गया है। यह स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को फायदा देगी जो पहले से NPS के अंदर हैं लेकिन UPS से बाहर हो चुके हैं।
नोटिफिकेशन के मुताबिक UPS के तहत पेंशन सिर्फ कुछ ही स्थितियों में मिलेगी। अगर कोई शख्स 10 साल तक सर्विस में रहने के बाद रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलेगी। अगर सरकार किसी को फंडामेंटल रूल्स 56 के तहत रिटायर करती है, तो भी पेंशन मिलेगी। इन नियमों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अगर कोई 25 साल तक सेवा में रहने के बाद स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है। हालांकि, इस केस में पेंशन उस तारीख से मिलेगी जिससे कर्मचारी को पहले रिटायर होना था।
UPS के तहत रिटायरमेंट पर केंद्र सरकार के कर्मचारयों को एक तय धनराशि मिलती है। इस योजना को छोड़ना भी कर्मचारी के हाथ में होता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक योजना के तहत पेंशन सर्विस पीरियड के अनुपात में मिलेगी।
इसमें भी पूरी पेंशन तब मिलेगी जब सेवा में कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल बिताए हों। ऐसे में पेंशन की राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों में मिलने वाले औसतन बेसिक पे की 50% होगी। वहीं, अगर कर्मचारी का सर्विस पीरियड छोटा है या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया जा रहा है तो उस अनुपात में पेंशन मिलेगी।
जैसे, 10 या उससे ज्यादा साल सेवा में रहने के बाद कम से कम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी है। अगर न्यूनतम 25 साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया जाता है तो यह पेंशन उस तारीख के हिसाब से मिलेगी, तो सेवा में रहते हुए रिटायर होने पर मिलती।
इनके अलावा UPS को चुनने वाले पेंशनधारकों को डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। डियरनेस रिलीफ भी ऐसे तय होगा जो कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले डियरनेस अलाउएंस की तरह कैलकुलेट होता है। यह डियरनेस रिलीफ तभी मिलेगा जब पेंशन पेआउट मिलना शुरू हो जाएगा।
UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को एक लंपसम राशि भी मिलेगी जो उनकी मासिक बेसिक सैलरी और हर 6 महीने के DA के 10% को मिलाकर निकलेगा। यह कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलेगा।
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