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  1. New Tax Regime: PPF, NSC ना सही, नई कर व्यवस्था में भी हैं टैक्स बचाने के कई मौके, देखें कौन से डिडक्शन अभी भी लागू

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New Tax Regime: PPF, NSC ना सही, नई कर व्यवस्था में भी हैं टैक्स बचाने के कई मौके, देखें कौन से डिडक्शन अभी भी लागू

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 31, 2024, 15:33 IST

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सारांश

New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स को बदला गया है और साथ ही क पुराने डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं जिनसे करदाताओं को टैक्स में छूट मिलती थी। हालांकि, कई डिडक्शन अभी भी जारी हैं।

पेंशन से लेकर जीवन बीमा तक, कई डिडक्शन पर मिल सकती है टैक्स छूट

पेंशन से लेकर जीवन बीमा तक, कई डिडक्शन पर मिल सकती है टैक्स छूट

नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) आने के बाद टैक्स में छूट को लेकर कई नियम बदल गए हैं। पुरानी कर व्यवस्था में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसे डिडक्शन मिल जाते थे जिससे टैक्स में बचत की जा सकती थी। NTR में ये तो नहीं लेकिन फिर भी कई डिडक्शन अभी भी दिए जा रहे हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं-

स्टैंडर्ड डिडक्शन

बजट 2024 ने नई कर व्यवस्था के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹25 हजार बढ़ाकर ₹75 हजार कर दिया है। इससे पहले पुरानी कर व्यवस्था में यह स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50 हजार था।

टैक्स छूट और रिबेट

नई कर व्यवस्था के अंदर ₹3 लाख तक की आमदनी वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, ऐसे करदाता जिनकी टैक्सेबल आमदनी ₹7 लाख तक है उन्हें भी, टैक्स अमाउंट या ₹25 हजार, जो भी कम हो, उतनी छूट मिल जाएगी।

पेंशन

वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) लेने पर ₹5 लाख तक अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, सेक्शन 80CCD (2) के तहत एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के पेंशन अकाउंट (NPS) में जो योगदान जाता है, उस पर ₹2 लाख की सीमा तक टैक्स नहीं पड़ेगा।

सीनियर सिटिजन्स और सुपर सीनियर सिटिजन्स को पहले ₹2 लाख और ₹5 लाख तक टैक्स से छूट मिली थी। अब कुल ₹7 लाख की आमदनी ही टैक्स स्लैब से बाहर हो गई है जिससे उन्हें राहत मिलेगी।

ग्रैच्युटी

अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाली ₹20 लाख तक ग्रैच्युटी पर भी कर्मचारियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

जीवन बीमा

जीवन बीमा पॉलिसी के मच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा अगर प्रीमियम बीमा राशि का 10% है।

अग्निवीर फंड

अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान देने पर सेक्शन 80CCH के अंदर टैक्स से छूट मिल सकती है।

अलाउएंस

जिन लोगों को टूर या ट्रांसफर के लिए डेली अलाउएंस में तय राशि मिलती है, वह इस राशि पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह कन्वेयंस अलाउएंस के लिए हर महीने ₹1,600 तक की छूट मिल सकती है। दिव्यांगजन भी ट्रांसपोर्ट अलाउएंस क्लेम कर सकते हैं।

व्यापारों को छूट

सेक्शन 80JJAA के तहत कोई बिजनेस नए कर्मचारी नियुक्त करता है, तो उसे भी छूट मिल सकती है। अतिरिक्त कर्मचारी कॉस्ट का 30% डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

सेक्शन 87ए रिबेट

इसके तहत नई कर व्यवस्था में टैक्स के तहत आने वाली ₹7 लाख तक की आमदनी पर ₹25 हजार तक की छूट मिलती है। इससे कई करदाताओं को कोई भी कर नहीं देना पड़ता। इससे कम आय ब्रैकेट में आने वाले नागरिकों के ऊपर से वित्तीय बोझ को कम होता है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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