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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर कितना मिलेगा ब्याज? टैक्स कितना.. जानें हर जरूरी डीटेल

Upstox

3 min read | अपडेटेड January 01, 2025, 12:17 IST

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सारांश

Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर को नहीं बदला है। यहां जानें कौन खोल सकता है अकाउंट और कितने साल बाद होता है फायदा।

सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए बरकरार हैं पुरानी ब्याज दरें

सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए बरकरार हैं पुरानी ब्याज दरें

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana, SSY) की ब्याज दरों को वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। मार्च 2025 तक इस योजना के तहत 8.2% ब्याज का फायदा मिलता रहेगा।

वित्त मंत्रालय ने सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को बनाए रखा है। इसमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम शामिल हैं।

कौन खोल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट?

इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए अभिभावक अकाउंट खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना नियम 2019 के मुताबिक पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में बच्ची के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट ही खोला जा सकता है।

एक परिवार को दो बच्चियों के नाम पर सिर्फ दो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की इजाजत है। अगर किसी परिवार में जुड़वां या तीन बच्चियां एक साथ पैदा होती हैं तो दो से ज्यादा अकाउंट खोले जा सकते हैं।

क्या हैं नियम?

सुकन्या समृद्धि योजना खोलने के लिए न्यूनतम शुरुआती डिपॉजिट ₹250 का होता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं। इस अधिकतम सीमा की राशि को अभिभावक एक बार में या किस्तों में जमा कर सकते हैं।

कब तक चलता है अकाउंट?

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलने के 21 साल बाद या 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की शादी होने पर मच्योर होता है। इसे लेकर एक जरूरी बात यह ध्यान देनी है कि एक शादी से एक महीने पहले या तीन महीने बाद तक इसे बंद नहीं किया जा सकता।

कैसे जोड़ा जाता है ब्याज?

सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरें हर तिमाही पर रिवाइज होती हैं जो कि आमतौर पर किसी भी छोटी बचत योजना के लिए किया जाता है। अभी यह 8.2% है और 21 साल तक की मच्योरिटी पीरियड मानते हैं तो 15 तक हर साल ₹1.5 लाख निवेश करने पर ₹71 लाख की राशि जमा की जा सकती है। अभिभावक सिर्फ अकाउंट खुलने के 15 साल तक ही इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं।

टैक्स पर क्या छूट?

आयकर कानून, 1961 के तहत सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है। इसमें किए गए डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता। यह हर वित्तीय वर्ष के आखिर में क्रेडिट हो जाता है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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