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3 min read | अपडेटेड February 12, 2025, 13:27 IST
सारांश
New Income Tax Bill: नया विधेयक 60 साल पुराने आयकर कानून, 1961 (Income Tax Act) की जगह लेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 7 फरवरी को इस बिल को मंजूरी दे दी थी।
कानून को सरल बनाने की कोशिश, पालन हो ज्यादा, मुकदमे कम।
देश में टैक्स से जुड़े कानून को समझने और पालन करने में आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Bill) लाने जा रही है। नया विधेयक 60 साल पुराने आयकर कानून, 1961 (Income Tax Act) की जगह लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गुरुवार, 13 फरवरी को आयकर विधेयक, 2025 लोक सभा में पेश किया जा सकता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 7 फरवरी को इस बिल को मंजूरी दे दी थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अगले दिन बताया था कि इस हफ्ते इसे संसद के सामने रखा जा सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अगले साल अप्रैल से यह लागू हो सकता है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 622 पन्नों के नए आयकर विधेयक में 536 सेक्शन, 23 चैप्टर हो सकते हैं। मौजूदा कानून में दिए गए ‘पिछले साल’ को नए विधेयक में ‘टैक्स इयर’ किया जा सकता है। यही नहीं, नए कानून में असेसमेंट इयर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह हटाया जा सकता है।
नए आयकर विधेयक को लेकर कई सवाल हैं। इनमें से एक यह भी है कि क्या यह नए टैक्स स्लैब्स भी लाएगा। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय के मुताबिक नए आयकर कानून में आयकर दरों में बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि यह आमतौर पर वित्त अधिनियम (Finance Bill) के जरिए किया जाता है।
भूटा शाह ऐंड कंपनी में पार्टनर हर्ष भूटा के मुताबिक नए आयकर बिल में कुछ इस तरह बदलाव लाए जा सकते हैं-
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