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National Savings Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत, NSS से निकासी पर इस तारीख से नहीं कटेगा TDS

Upstox

2 min read | अपडेटेड April 08, 2025, 07:29 IST

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सारांश

National Savings Scheme: यह नियम इसलिए लाया गया क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिकों ने शिकायत की थी कि पोस्ट ऑफिस NSS से निकासी पर TDS काट रहा है, जबकि सरकार ने बजट 2025 में इसे टैक्स फ्री घोषित किया था। यह नया नियम उन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को फायदा देगा जिनके पास पुराने NSS अकाउंट हैं।

अब NSS अकाउंट से निकाली गई रकम पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।

अब NSS अकाउंट से निकाली गई रकम पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।

National Savings Scheme: जिन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन का नेशनल सेविंग स्कीम (NSS) में निवेश है, उनके लिए अच्छी खबर है। अब NSS अकाउंट से निकाली गई रकम पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। यह नियम 4 अप्रैल 2025 को या उसके बाद की गई निकासी पर लागू होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है।

यह नियम इसलिए लाया गया क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिकों ने शिकायत की थी कि पोस्ट ऑफिस NSS से निकासी पर TDS काट रहा है, जबकि सरकार ने बजट 2025 में इसे टैक्स फ्री घोषित किया था। यह नया नियम उन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को फायदा देगा जिनके पास पुराने NSS अकाउंट हैं और अब वे पैसे निकालना चाहते हैं।

नए नियम के अनुसार, Income Tax Act 1961 की धारा 197A के तहत अब सेक्शन 194EE और सेक्शन 80CCA के तहत जो भी व्यक्ति NSS से पैसा निकालेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। बशर्ते वह निकासी 4 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुई हो।

ध्यान रहे कि NSS (नेशनल सेविंग स्कीम) और NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) अलग-अलग स्कीम हैं। NSC अभी भी चालू है और इस पर 7.7% ब्याज मिल रहा है। सरकार ने 2002 में NSS योजना बंद कर दी थी, और अब इन अकाउंट्स पर ब्याज मिलना भी बंद हो गया है। अब जब ब्याज नहीं मिल रहा है, तो बेहतर होगा कि लोग ये पैसे निकाल कर दूसरी छोटी बचत योजनाओं में लगाएं।

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने NSS अकाउंट्स से निकासी अब टैक्स-फ्री होगी। सरकार ने 1987 में NSS-87 शुरू किया था, जिसे 1992 में बंद कर दिया गया। फिर 1992 में NSS-92 शुरू हुआ, जिसे 2002 में बंद किया गया। NSS-87 से साल में सिर्फ एक बार पैसे निकाले जा सकते थे, लेकिन NSS-92 से पैसे निकालने की कोई सीमा नहीं है।

अगर पोस्ट ऑफिस ने NSS निकासी पर पहले ही TDS काट लिया है, तो उस राशि को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके रिफंड के रूप में वापस लिया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रहे टैक्स रिफंड केवल तभी जारी किया जाता है जब कुल टैक्स लायबिलिटी सरकार को पहले से भुगतान किए गए TDS से कम हो।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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