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2 min read | अपडेटेड March 28, 2025, 07:36 IST
सारांश
बिहार में अगर आपको अपनी जमीन का दाखिल-खारिज कराना है, तो इसके लिए आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, यह काम आसानी से ऑनलाइन भी हो जाएगा।
बिहार में दाखिल-खारिज हो जाएगा ऑनलाइन ही (Photo: Shutterstock)
बिहार में अगर आपको जमीन का दाखिल-खारिज कराना है, तो इसके लिए अब बहुत भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाखिल-खारिज बहुत ही आसानी से ऑनलाइन कराया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, चलिए आपको बताते हैं। जमीन खरीदने, बेचने, विरासत में मिली जमीन के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया को ही दाखिल-खारिज कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर दाखिल-खारिज नहीं कराता है तो ऐसे में उसे जमीन पर कानूनी तौर से मालिकाना हक नहीं मिल पाता है, जमीन पर सरकारी टैक्स और बाकी दावों को सुनिश्चित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जमीन विवाद या मालिकाना हक को लेकर कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए ही दाखिल-खारिज कराना काफी अहम हो जाता है।
biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें, और ‘ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन’ करें पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग-इन करें। अगर आप नए यूजर हैं, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें पर क्लिक करके। अपना जिला, अंचल चुनकर ‘नया दाखिल-खारिज आवेदन करें’ बटन को दबाएं। अब दाखिल-खारिज आवेदन के लिए सारी डिटेल्स क्रेता/विक्रेता/वंशज/हिस्सेदार का विवरण, विक्रय/पूर्व जमाबंदीदार का विवरण, दाखिल-खारिज के लिए जरूरी सभी दस्तावेज साइट पर अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
खरीद/बिक्री/बदलने/गिफ्ट आदि के लिए रजिस्टर्ड और इंटरिम डीड
बंटवारा रजिस्टर्ड डीड से, आपसी सहमति से बंटवारा या संबंधित कोर्ट के आदेश से बंटवारा
उत्तराधिकारी से संबंधित बंटवारा शेड्यूल
वसीयत के लिए उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र
सक्षम कोर्ट का आदेश
विक्रेता की लगान रसीद
क्रेता-विक्रेता के आधार कार्ड
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