return to news
  1. EPFO Personal Details Update: सदस्य खुद अप्रूव कर सकेंगे निजी जानकारी का अपडेट, जानें तरीका

पर्सनल फाइनेंस

EPFO Personal Details Update: सदस्य खुद अप्रूव कर सकेंगे निजी जानकारी का अपडेट, जानें तरीका

Upstox

3 min read | अपडेटेड January 20, 2025, 13:46 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

EPFO: ऐसे सदस्य जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 1 अक्टूबर, 2017 के बाद जारी हुआ है, वह इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

27% शिकायतें प्रोफाइल से जुड़ी होती हैं, उनका होगा निदान

27% शिकायतें प्रोफाइल से जुड़ी होती हैं, उनका होगा निदान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने सदस्यों के लिए सेवाएं आसान बनाने को कुछ नए फैसले किए हैं। अब EPFO सदस्य अपने नाम और जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी बिना नियोक्ता के वेरिफिकेशन या EPFO से अप्रूवल के ऑनलाइन बदल सकेंगे।

आसान होगा डीटेल्स को अपेडट करना

EPFO की नई सुविधा के तहत नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस, पति/पत्नी का नाम, नौकरी जॉइन करने और छोड़ने की तारीख को बिना नियोक्ता या EPFO केअप्रूवल के बदला जा सकता है।

किसे होगा फायदा?

ऐसे सदस्य जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 1 अक्टूबर, 2017 के बाद जारी हुआ है, वह इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इस दिन के बाद PF अकाउंट से आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसे मामलों में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

जिन लोगों के UAN 1 अक्टूबर, 2017 के पहले जारी किए गए थे, नियोक्ता बिना EPFO अप्रूवल डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं।

ऐसे में जिन सदस्यों का आधार UAN से लिंक नहीं हुआ है, वहां पहले नियोक्ता को डीटेल्स अपेडट करने के लिए फिजिकल आवेदन देना होगा और फिर EPFO को भेजना होगा। अप्रूवल के बाद ये अपडेट किया जा सकेगा।

पहले ही भेज चुके हैं आवेदन तो अब क्या करें?

ऐसे सदस्य जो नई व्यवस्था के तहत डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं, पहले ही इसके लिए नियोक्ता को आवेदन भेज चुके थे, वह अपनी ऐप्लिकेशन को रद्द कर नए तरीके से सेल्फ-अप्रूवल कर सकते हैं।

क्या होगा फायदा?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक सदस्यों की 27% शिकायतें प्रोफाइल/KYC से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हें आसान करने से दिक्कतें भी कम होंगी। इसके अलावा नियोक्ताओं के ऊपर से भी बोझ कम होगा। एक अनुमान के मताबिक इस फैसले से नियोक्ताओं के सामने लंबित 3.9 लाख केसों में फायदा होगा।

EPFO का कहना है कि उसे नियोक्ताओं के जरिए वित्त वर्ष 2024-25 में मिले 8 लाख आवेदनों में से 45% अब कर्मचारी सेल्फ अप्रूव कर सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत नियोक्ताओं को डीटेल्स अपडेट करने में लगने वाला 28 दिन का समय भी कम हो जाएगा।

इसके अलावा ऐसे सदस्य जिनका e-KYC पूरा नहीं हुआ है, उनकी डीटेल्स को नियोक्ता के स्तर पर ही करीब 50% मामलों में बिना EPFO के अप्रूवल के अपडेट किया जा सकेगा।

नई सेवाओं की मदद से संगठन डेटा को सुधार सकेगा, गलतियों को खत्म किया जा सकेगा और सदस्यों को बेहतर सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख