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3 min read | अपडेटेड February 21, 2025, 12:16 IST
सारांश
EPFO Claim through UPI: EPFO ने पिछले कुछ वक्त में कई सेवाएं ऑनलाइन देने पर काम किया है। प्रोफाइल अपडेट से लेकर ऑटो-क्लेम सेटलमेंट तक, कई सुविधाएं सदस्यों को मिली हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने में मिल सकती है सुविधा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation, EPFO) के कर्मचारी जल्द ही अपने EPF क्लेम्स UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिए निकाल सकेंगे। संगठन ने पिछले कुछ वक्त में अपने सदस्यों के लिए सुविधाओं का ऐक्सेस आसान करने की ओर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में जल्द ही UPI के इस्तेमाल को भी लागू किया जा सकता है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार EPFO और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India) के साथ 2-3 महीने में UPI प्लेटफॉर्म्स पर इस फीचर को लाने की ओर काम कर रही है। इसके लिए EPFO ने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि UPI से लिंक करने होने पर सदस्य अपने EPF क्लेम को डिजिटल वॉलेट के जरिए निकाल सकेंगे। इससे 70 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होने की उम्मीद है।
कुछ दिन पहले ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रेकॉर्डतोड़ क्लेम सेटल कर पाने का श्रेय EPFO में लाए गए बदलावों को दिया था। उन्होंने बताया था कि सगंठन ने FY25 में ₹2,05,932.49 करोड़ की कीमत के 5.08 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं जो उसके इतिहास में सबसे ज्यादा है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक खुद सेटल हो जाने वाले क्लेम्स की सीमा और कैटिगिरी को बढ़ाने, सदस्यों की प्रोफाइल में बदलाव और PF ट्रांसफर को आसान करने, और KYC के पालन के अनुपात को बेहतर करने जैसे कदम उठाकर EPFO की क्षमता और परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सका है।
ऑटो-क्लेम सेटलमेंट के जरिए 3 दिन में क्लेम सेटल किए जा रहे हैं जिससे वित्त वर्ष में ऑटो-क्लेम सेटलमेंट पिछले साल की तुलना में करीब दोगुना होकर 89.52 लाख से 1.87 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं, 48% ट्रांसफर क्लेम अब सदस्य सीधे, बिना नियोक्ता की जरूरत के सीधे जमा कर सकते हैं।
EPFO को डिजिटली सुविधाजनक और आसान बनाते हुए सदस्यों को UAN (Universal Account Number) दिया गया है। इसके जरिए वे PF संबंधी अपनी जरूरतें ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने के प्रोसेस को भी ऑनलाइन किया गया है। अब EPFO सदस्य अपने नाम और जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी बिना नियोक्ता के वेरिफिकेशन या EPFO से अप्रूवल के ऑनलाइन बदल सकते हैं।
जिन कर्मचारियों का UAN ऐक्टिवेशन, आधार लिंकिंग और KYC पूरी हो चुकी हैं, उन्हें अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर के लिए अलग से आवेदन भी नहीं देना होगा। नौकरी बदलने के बाद पहला PF योगदान EPFO को मिलते ही आगे से PF खुद ट्रांसफर होने लगेगा। कर्मचारी इस ऑटोमैटिक ट्रांसफर को रोक भी सकेंगे।
केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा के मुताबिक EPFO प्रॉविडेंट फंड को ATM से निकालने की सुविधा देने के लिए तैयारी भी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए डेबिट कार्ड्स पर काम जारी है। सुमिता ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया था कि दावेदार, लाभार्थी या बीमा लेने वाले व्यक्ति ATM के जरिए अपने क्लेम के हिसाब से धनराशि पा सकेंगे।
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