पर्सनल फाइनेंस
3 min read | अपडेटेड January 06, 2025, 16:09 IST
सारांश
EPFO Centralized Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने हर क्षेत्रीय ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। कई चरणों में इस स्कीम को लागू किया गया है।
साल 2025 में EPFO सदस्यों के लिए लाने वाला है कई सुविधाएं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation, EPFO ने देशभर में अपने क्षेत्रीय दफ्तरों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (CPPS) लॉन्च कर दिया है। CPPS के आने से सदस्य अपनी पेंशन अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे।
अब उन्हें एक बार पेंशन मिलने के बाद बार-बार वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन की राशि ऑटोमैटिकल उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। एक आकलन के मुताबिक इस सुविधा के आने से अब कम से कम 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होने जा रहा है।
अभी डीसेंट्रलाइज्ड पेंशन डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर EPFO के हर जोनल/क्षेत्रीय दफ्तर को 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने होते हैं। CPPS व्यवस्था के आने से पेंशनधारकों को काफी सुविधा हो जाएगी।
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर, बैंक या ब्रांच बदलने पर भी पेंशनधारक को पेंशन पेमेंट ऑर्डर को ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद वे अपने गृहनगर आराम से लौट सकते हैं।
CPPS को पिछले साल करनाल, जम्मू और श्रीनगर के EPFO दफ्तरों में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। इसके जरिए 49 हजार से ज्यादा पेंशनर्स को ₹11 करोड़ से ज्यादा की पेंशन बांटी गई। इसके बाद नवंबर में भी 24 क्षेत्रीय दफ्तरों में 9.3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को ₹213 करोड़ पेंशन बांटी गई।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि दिसंबर में EPFO ने CPPS को पूरी तरह से लागू कर दिया है। दिसंबर 2024 में 122 क्षेत्रीय दफ्तरों में ₹1,570 करोड़ बांटी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि इसके साथ ही पेंशन सर्विस डिलिवरी में एक बेंचमार्क स्थापित किया गया है।
इसके अलावा साल 2025 में EPFO अपने सदस्यों को और भी कई सुविधाएं देने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही प्रॉविडेंट फंड की राशि भी एटीएम से निकाली जा सकेगी। इसके लिए डेबिट कार्ड पर काम चल रहा है।
वहीं, सैलरी में से पीएफ निकालने की सीमा को भी बदला जा सकता है। अभी हर महीने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12% पीएफ डिडक्ट होता है। इसके लिए ₹15,000 बेसिक सैलरी की सीमा तय की गई है। इसे लेकर प्रस्ताव है कि कर्मचारियों को अपने मन-मुताबिक राशि डिडक्ट कराने की आजादी हो ताकि रिटायरमेंट फंड में वह अपने हिसाब से बचत कर सकें।
इनके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से आगे इक्विटी में निवेश की छूट भी मिल सकती है ताकि रिटर्न को बेहतर किया जा सके। इसकी मदद से भी सदस्य अपने रिटायरमेंट फंड में अपनी जरूरतों और लाइफस्टाइल के हिसाब से बचत कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद इसका फायदा उठा सकते हैं।
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