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  1. Tax Filing Deadline: नहीं भरा ITR तो जान लें आखिरी तारीख, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बढ़ाई है आगे

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Tax Filing Deadline: नहीं भरा ITR तो जान लें आखिरी तारीख, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बढ़ाई है आगे

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 26, 2024, 12:18 IST

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सारांश

Income Tax Return Filing Deadline: नई कर व्यवस्था आने के बाद हुए सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते कई करदाता टैक्स में छूट का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए दाखिल याचिका पर कोर्ट ने Central Board of Direct Taxes (CBDT) को निर्देश दिया है।

कुछ पेनाल्टी देकर भरा जा सकता है विलंबित ITR

कुछ पेनाल्टी देकर भरा जा सकता है विलंबित ITR

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से रिवाइज्ड और विलंबित ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने को कहा है। पहले ये आखिरी तारीख 31 दिसंबर की थी लेकिन कुछ करदाताओं की ओर से इसे लेकर याचिका पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

क्या है मामला?

आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत कुछ करदाताओं को टैक्स रिबेट मिलता है। हालांकि, इस साल नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के साथ ITR फाइलिंग सॉफ्टवेयर में 5 जुलाई, 2024 को हुए बदलाव के कारण इस रिबेट को करदाता क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

क्या है सेक्शन 87ए रिबेट?

इसके तहत नई कर व्यवस्था में टैक्स के तहत आने वाली ₹7 लाख तक की आमदनी पर ₹25 हजार और पुरानी कर व्यवस्था में ₹5 लाख तक की आमदनी पर ₹12,500 तक की छूट मिलती है। इससे कई करदाताओं को कोई भी कर नहीं देना पड़ता। इससे कम आय ब्रैकेट में आने वाले नागरिकों के ऊपर से वित्तीय बोझ को कम होता है।

कब है आखिरी तारीख?

यूं तो टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होता है लेकिन किसी कारणवश इसे ना कर पाने पर विलंबित (Belated) रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार फाइल करने के बाद कुछ बदलाव करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल करने की सुविधा होती है।

इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 थी जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दिया गया है। तब तक ITR ₹5,000 की पेनाल्टी के साथ फाइल किया जा सकता है और ₹5 लाख से कम आय वाले करदाता ₹1,000 की पेनाल्टी देकर फाइल कर सकते हैं।

क्या करें अगर मिस हो डेडलाइन?

अगर 15 जनवरी, 2025 तक भी आप विलंबित रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स ऐक्ट के Section 234F पेनाल्टी देनी होगी। टैक्स रिटर्न अगर 31 मार्च के पहले फाइल किया जाता है तो पेनाल्टी ₹10,000 पड़ेगी। ₹5 लाख से कम सालाना आय वालों के लिए यह राशि ₹1000 है। बचे हुए टैक्स के ऊपर Section 234A के तहत ब्याज भी लगेगा।

कैसे फाइल करें विलंबित ITR?

डेडलाइन मिस होने पर आयकर विभाग में अर्जी दाखिल करें। अगर विभाग को वजह सही लगती है तो ₹10,000 की पेनाल्टी और 1% ब्याज के साथ ITR फाइल करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है तो आयकर कानून के सेक्शन 276 CC के तहत सजा हो सकती है।

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Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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