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ITR Filing 2026: 6.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल, 31 अगस्त की डेडलाइन चूके तो जेब पर पड़ेगा असर

Upstox

3 min read | अपडेटेड August 21, 2026, 19:07 IST

सारांश

31 अगस्त की डेडलाइन निकलने के बाद ITR दाखिल करने पर आपको Late Filing Fee देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो लेट फाइलिंग फीस ₹1,000 है।

ITR Filing 2026

AY 2026-27 के लिए Belated Return की सामान्य अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है।

आकलन वर्ष 2026-27 (AY 2026-27) के लिए अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें 20 अगस्त 2026 तक 2 करोड़ से ज्यादा ITR-3 और ITR-4 भी शामिल हैं। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए समय पर अपना ITR दाखिल करें। जिन टैक्सपेयर्स के लिए ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है और जिनके मामलों में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें इस तारीख तक रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।

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31 अगस्त तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर 31 अगस्त आपकी ITR दाखिल करने की लागू अंतिम तारीख है और आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आम तौर पर आप Belated Return यानी देरी से ITR दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए इनकम टैक्स कानून में लागू नियम और शर्तें पूरी करनी होंगी।

AY 2026-27 के लिए Belated Return आम तौर पर 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, अगर इससे पहले आपका असेसमेंट पूरा हो जाता है, तो उस स्थिति में समयसीमा अलग हो सकती है।

देर से ITR भरने पर लगेगी फीस

31 अगस्त की डेडलाइन निकलने के बाद ITR दाखिल करने पर आपको Late Filing Fee देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो लेट फाइलिंग फीस ₹1,000 है।

वहीं, अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा है, तो ₹5,000 की लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। इसके अलावा, अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है और आपने समय पर उसका भुगतान नहीं किया है, तो उस पर ब्याज भी लग सकता है।

बिजनेस और ट्रेडिंग करने वालों के लिए ज्यादा जरूरी

समय पर ITR दाखिल करना खासतौर पर बिजनेस करने वाले लोगों और ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कुछ पात्र नुकसान को आगे के वर्षों में Carry Forward करने के लिए समय पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो सकता है। अगर रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो कुछ नुकसान को आगे ले जाने का लाभ प्रभावित हो सकता है।

Belated और Revised Return की आखिरी तारीख

AY 2026-27 के लिए Belated Return की सामान्य अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। वहीं, Revised Return यानी पहले दाखिल किए गए ITR में सुधार करने की सामान्य समयसीमा 31 मार्च 2027 तक है। हालांकि, Revised Return से जुड़े नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी है। 31 दिसंबर 2026 के बाद लागू होने वाली अतिरिक्त Section 234-I फीस भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय पर ITR दाखिल करना बेहतर है।

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