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  1. विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जरूरी खबर, बदल गया पासपोर्ट की वैलिडिटी का नियम

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विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जरूरी खबर, बदल गया पासपोर्ट की वैलिडिटी का नियम

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड September 18, 2026, 09:04 IST

सारांश

विदेश मंत्रालय ने सिर्फ पासपोर्ट की वैलिडिटी में ही बदलाव नहीं किया है। Passport Rules, 1980 के नियम 8 में भी संशोधन किया गया है। इसमें पासपोर्ट आवेदन फीस से जुड़ी भाषा को बदला गया है। अब नियम में कहा गया है कि अलग-अलग तरह के पासपोर्ट आवेदन के लिए फीस, नियमों की Schedule IV में संबंधित आवेदन के सामने तय दरों के अनुसार ली जाएगी।

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विदेश मंत्रालय ने Passports (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है।

विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे बच्चों और उनके माता-पिता के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, विदेश मंत्रालय (MEA) ने बच्चों के लिए पासपोर्ट से जुड़ा एक अहम बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले सामान्य 36 पेज के पासपोर्ट की वैलिडिटी अब पांच साल होगी। हालांकि, अगर बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट 18 साल की उम्र पूरी होने पर ही अमान्य हो जाएगा।

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15 साल से कम बच्चों के लिए नया नियम

विदेश मंत्रालय ने Passports (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है। यह बदलाव 15 सितंबर 2026 को किया गया और सरकारी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है। संशोधन के जरिए Passport Rules, 1980 के नियम 12 में बदलाव किया गया है। यह नियम नाबालिगों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैलिडिटी से जुड़ा है।

नए प्रावधान के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया सामान्य 36 पेज का पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। अगर बच्चा इन पांच सालों के दौरान 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 18 साल की उम्र पूरी होते ही खत्म हो जाएगी।

उम्र के हिसाब से तय होगी असली वैलिडिटी

इसका मतलब है कि हर बच्चे के पासपोर्ट की वास्तविक वैलिडिटी उसकी उम्र पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे की उम्र पासपोर्ट बनवाते समय 10 साल है, तो उसका पासपोर्ट अधिकतम पांच साल तक यानी 15 साल की उम्र तक वैध रहेगा।

वहीं, अगर बच्चा पासपोर्ट बनवाते समय 14 साल का है, तो सामान्य तौर पर पांच साल की अवधि 19 साल तक जाती, लेकिन नए नियम के तहत पासपोर्ट 18 साल की उम्र में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए माता-पिता और अभिभावकों को बच्चे की उम्र और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखकर विदेश यात्रा की योजना बनानी होगी।

पासपोर्ट फीस से जुड़ा नियम भी बदला

विदेश मंत्रालय ने सिर्फ पासपोर्ट की वैलिडिटी में ही बदलाव नहीं किया है। Passport Rules, 1980 के नियम 8 में भी संशोधन किया गया है। इसमें पासपोर्ट आवेदन फीस से जुड़ी भाषा को बदला गया है। अब नियम में कहा गया है कि अलग-अलग तरह के पासपोर्ट आवेदन के लिए फीस, नियमों की Schedule IV में संबंधित आवेदन के सामने तय दरों के अनुसार ली जाएगी।

जून में भी हुआ था संशोधन

यह नया बदलाव पासपोर्ट नियमों में इस साल हुआ दूसरा अहम संशोधन है। इससे पहले जून 2026 में भी Passport Rules, 1980 में बदलाव किया गया था। ये नियम मूल रूप से दिसंबर 1980 में Passports Act, 1967 के तहत बनाए गए थे।

नए प्रावधान अब लागू हो चुके हैं। ऐसे में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाते समय माता-पिता को इसकी संशोधित वैलिडिटी को ध्यान में रखना होगा। खासकर विदेश यात्रा और भविष्य में पासपोर्ट रिन्यू कराने की योजना बनाते समय पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जरूर जांचनी चाहिए।

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