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  1. ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए राहत! लंबित टैक्स अपीलों और रिफंड पर वित्त मंत्री का बड़ा निर्देश

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ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए राहत! लंबित टैक्स अपीलों और रिफंड पर वित्त मंत्री का बड़ा निर्देश

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 25, 2026, 12:07 IST

सारांश

अगर आपका टैक्स से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उनके लिए भी जरूरी खबर है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 5.4 लाख लंबित टैक्स अपीलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को वर्षों तक फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए।

nirmala sitharaman

वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 के लागू होने से टैक्स नियम पहले की तुलना में ज्यादा आसान और स्पष्ट हुए हैं।

देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि ईमानदारी से टैक्स भरने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, उनके काम तेजी से हों और छोटी-छोटी गलतियों के लिए उन्हें परेशान न किया जाए। साथ ही, जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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5.4 लाख लंबित अपीलों पर होगी समीक्षा

अगर आपका टैक्स से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उनके लिए भी जरूरी खबर है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 5.4 लाख लंबित टैक्स अपीलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को वर्षों तक फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार चाहती है कि टैक्स विवाद कम हों और लोगों को जल्द राहत मिले।

ITR प्रोसेसिंग और रिफंड होगा और तेज

वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से आयकर रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग और टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को और तेज करने को कहा है। समय पर रिफंड मिलने से टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ता है और उनकी वित्तीय जरूरतें भी आसानी से पूरी होती हैं।

सीतारमण ने कहा कि कई बार लोग अनजाने में छोटी-मोटी गलतियां कर देते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं, जो लोग जानबूझकर टैक्स चोरी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ईमानदार टैक्सपेयर्स को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा।

नया आयकर कानून करेगा नियम आसान

वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 के लागू होने से टैक्स नियम पहले की तुलना में ज्यादा आसान और स्पष्ट हुए हैं। इससे कानून को समझना आसान होगा, विवाद कम होंगे और टैक्स भरने की प्रक्रिया भी सरल बनेगी।

सरकार ने इस बार ITR फाइलिंग सीजन के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल को भी मजबूत किया है। अब पोर्टल एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा और व्यस्त समय में करीब 1.6 करोड़ यूजर इंटरैक्शन संभाल सकता है। इससे रिटर्न फाइल करने में तकनीकी दिक्कतें कम होने की उम्मीद है।

अब तक कितने ITR दाखिल हुए?

21 जुलाई तक 3.2 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 94% रिटर्न का सत्यापन हो चुका है और 60% रिटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं। वहीं, 1.3 करोड़ से अधिक रिफंड क्लेम मिले हैं, जिनमें 96% का सत्यापन और 40% का प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है।

वित्त मंत्री ने आयकर अधिकारियों से कहा कि टैक्सपेयर्स केवल करदाता नहीं, बल्कि देश के विकास में भागीदार हैं। इसलिए अधिकारियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल विनम्रता के साथ करना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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