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ITR Filing Deadline: 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें आईटीआर, वरना झेलना पड़ सकता है भारी जुर्माना

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 24, 2026, 15:30 IST

सारांश

31 जुलाई की समय सीमा नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और ई-वेरीफाई नहीं किया है तो तुरंत कर लें। देरी करने पर लेट फीस, ब्याज और 200% तक का भारी जुर्माना लग सकता है।

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31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके पेनाल्टी और कानूनी अड़चनों से बचें।

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करके उसे ई-वेरीफाई कर लिया है? अगर अब तक ऐसा नहीं किया है, तो यह जान लेना बहुत जरूरी है कि 31 जुलाई की आखिरी तारीख के बाद ITR दाखिल करने से आपको कई तरह के नुकसान और पेनाल्टी झेलनी पड़ सकती है। टैक्स फाइलिंग में किसी भी तरह की देरी, चूक, गलती या गलत जानकारी देने से आपके ऊपर अतिरिक्त पेनाल्टी, ब्याज और फीस का बोझ पड़ सकता है। टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स फाइलिंग में होने वाली अलग-अलग गलतियों के लिए कई तरह के नियमों और पेनाल्टी का प्रावधान किया है।

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ITR फाइलिंग में देरी पर सकती है पेनाल्टी

  • सबसे पहली पेनाल्टी तय तारीख के बाद ITR फाइल करने पर लगती है। सेक्शन 234F के तहत 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। हालांकि, अगर कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो यह लेट फीस 1,000 रुपये होगी।
  • दूसरा, रिवाइज्ड रिटर्न में देरी करने पर सेक्शन 234-I के तहत आपकी इनकम के हिसाब से 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का चार्ज लग सकता है।
  • तीसरा, अगर कोई टैक्सपेयर अपनी इनकम को कम दिखाता है या गलत रिपोर्ट करता है, तो सेक्शन 270A के तहत उस पर बनने वाले टैक्स का 50% से लेकर 200% तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • चौथा, नियमों का उल्लंघन करके 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश लेने पर सेक्शन 269ST और 271DA के तहत ली गई कुल रकम के बराबर ही पेनाल्टी लगा दी जाती है।
  • पांचवां नियम सेल्फ असेसमेंट टैक्स न चुकाने से जुड़ा है। सेक्शन 140A और 221 के तहत अगर आप टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो बकाया टैक्स की रकम के बराबर तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

आखिरी समय की हड़बड़ी और तकनीकी दिक्कतों से बचें

डेडलाइन खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स के लिए यह सही मौका है कि वे जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर लें। ऐसा करने से आखिरी समय में होने वाली पेनाल्टी, इनकम टैक्स के नोटिस, स्क्रूटनी और गैर-जरूरी तनाव से बचा जा सकता है। समय रहते रिटर्न भरने से आपको अपने फॉर्म की दोबारा जांच करने का भी मौका मिलता है, जिससे अनजाने में हुई गलतियों को सुधारा जा सके। अगर डेडलाइन निकल जाती है, तो टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कड़ी जांच, रिफंड में देरी और दूसरी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।

3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स भर चुके हैं ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करके टैक्सपेयर्स को डेडलाइन से काफी पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में बताया है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से 15 लाख से अधिक ITR तो सिर्फ एक दिन में भरे गए हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें। समय पर और सही ITR फाइल करना टैक्स नियमों का पालन करने का सबसे आसान तरीका है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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