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EPFO की VISHWAS 2026 स्कीम: पुराना PF विवाद कम पेनल्टी देकर खत्म करने का मौका

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड September 03, 2026, 19:11 IST

सारांश

कई कंपनियों के पुराने PF विवाद लंबे समय से अदालतों और ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। ऐसे मामलों को कम पेनल्टी देकर खत्म करने का यह अहम मौका है। बॉम्बे, मद्रास और केरल हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में कंपनियों को VISHWAS 2026 का लाभ लेने के निर्देश दिए हैं।

EPFO

EPFO ने VISHWAS 2026 नाम की एक वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है।

कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) की रकम समय पर जमा नहीं करने वाली कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। EPFO ने VISHWAS 2026 नाम की एक वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इसके तहत पुराने और लंबे समय से चल रहे EPF डैमेज यानी पेनल्टी से जुड़े विवादों को कम रकम देकर खत्म किया जा सकता है। यह स्कीम 28 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी और सरकार ने साफ किया है कि इसकी समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

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पेनल्टी में बड़ी कटौती

सामान्य नियमों के तहत PF जमा करने में देरी पर नियोक्ता को काफी ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यह रकम 37% सालाना तक हो सकती है। VISHWAS 2026 के तहत इसमें बड़ी कटौती की गई है। अगर PF जमा करने में 2 महीने तक की देरी हुई है तो केवल 0.25% प्रति माह की दर से पेनल्टी लगेगी। वहीं 2 से 4 महीने की देरी पर 0.50% प्रति माह और 4 महीने से ज्यादा की देरी पर केवल 1% प्रति माह की दर से पेनल्टी देनी होगी।

किन मामलों में मिलेगा फायदा?

यह योजना खास तौर पर 14 जून 2024 से पहले PF भुगतान में हुई देरी से जुड़े कुछ मामलों के लिए है। इसमें वे मामले शामिल हो सकते हैं जिनमें पेनल्टी से जुड़ी कार्रवाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रही है। इसके अलावा, अगर EPFO ने पहले ही पेनल्टी का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन उसकी पूरी या कुछ रकम अभी वसूल नहीं हुई है, तब भी संबंधित नियोक्ता योजना के तहत आवेदन कर सकता है।

ऐसे मामले भी इसमें आ सकते हैं जहां EPFO ने पेनल्टी लगाने का नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। अगर EPFO के रिकॉर्ड में PF जमा करने में देरी है, लेकिन अभी तक पेनल्टी का नोटिस जारी नहीं हुआ है, तो निर्धारित शर्तों के तहत ऐसे मामले भी योजना में शामिल किए जा सकते हैं।

आवेदन करने से पहले क्या करना होगा?

कंपनी को सबसे पहले PF में देरी के कारण बकाया ब्याज की पूरी रकम चुकानी होगी। इसके बाद EPFO Employer Portal पर जाकर VISHWAS 2026 मॉड्यूल में आवेदन करना होगा। इसमें संबंधित कैटेगरी चुनकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और डिजिटल तरीके से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

भुगतान के बाद मामला कैसे खत्म होगा?

आवेदन के बाद सिस्टम खुद संशोधित पेनल्टी की रकम की गणना करेगा। नियोक्ता को भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। जरूरत पड़ने पर 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। भुगतान की पुष्टि होने के बाद EPFO डिजिटल रूप से सेटलमेंट सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके बाद संबंधित कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रही कार्यवाही भी बंद हो जाएगी।

कंपनियों के लिए राहत का मौका

कई कंपनियों के पुराने PF विवाद लंबे समय से अदालतों और ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। ऐसे मामलों को कम पेनल्टी देकर खत्म करने का यह अहम मौका है। बॉम्बे, मद्रास और केरल हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में कंपनियों को VISHWAS 2026 का लाभ लेने के निर्देश दिए हैं। नियोक्ताओं को 28 दिसंबर 2026 से पहले आवेदन करना होगा। मदद के लिए देशभर के 153 EPFO Regional Offices में VISHWAS Cells और Helpdesks बनाए गए हैं। इसके अलावा 1800-180-1820 टोल-फ्री नंबर पर भी सहायता ली जा सकती है।

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