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  1. पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 38%, 1 अक्टूबर से होगा लागू

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पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 38%, 1 अक्टूबर से होगा लागू

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 05, 2026, 07:39 IST

सारांश

अधिसूचना में कहा गया है कि पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मौजूदा के 171% से बढ़ाकर 223% कर दिया गया है।

महंगाई भत्ता

पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% किया (Photo: Shutterstock)

पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाकर 38% करने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। संशोधित दरें दुर्गा पूजा उत्सव से पहले 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस साल दुर्गा पूजा का त्योहार राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए और भी ज्यादा खास हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी की ओर से पूर्व में यह घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब यह अधिसूचना जारी की गई।

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इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, कार्यरत कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन का 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को संशोधित पेंशन पर इसी दर से महंगाई राहत दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मौजूदा के 171% से बढ़ाकर 223% कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन अभी तक आरओपीए-2009 के तहत संशोधित नहीं हुई है, उन्हें संशोधित पेंशन लागू होने तक 223% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की गणना संशोधित मूल वेतन और जहां लागू हो, गैर-व्यावसायिक भत्ते (एनपीए) के आधार पर की जाएगी। इसमें अन्य किसी भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।

सरकार ने उन डेली वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ बढ़ोतरी की भी घोषणा की है, जिनका पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे वैधानिक प्रावधानों के दायरे में नहीं आता। यह बढ़ोतरी भी 1 अक्टूबर से लागू होगी। राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिसूचना के जरिए मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू कर दिया गया है।

PTI इनपुट के साथ

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