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  1. Advance Tax: दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख आज, इनकम टैक्स पोर्टल पर ये है प्रोसेस

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Advance Tax: दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख आज, इनकम टैक्स पोर्टल पर ये है प्रोसेस

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड September 15, 2026, 14:35 IST

सारांश

एडवांस टैक्स सिर्फ कारोबार करने वाले लोगों के लिए नहीं है। Salaried employees, freelancers, professionals और businesses समेत किसी भी टैक्सपेयर को एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। अगर किसी वित्त वर्ष में TDS और TCS को घटाने के बाद आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10000 से ज्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है।

Advance Tax

इस बार एडवांस टैक्स भरते समय टैक्सपेयर्स को एक अहम बदलाव का ध्यान रखना होगा।

टैक्सपेयर्स के लिए आज 15 सितंबर की तारीख अहम है। दरअसल आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। इस बार एडवांस टैक्स भरते समय टैक्सपेयर्स को एक अहम बदलाव का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब लागू हो चुका है। इसलिए टैक्स ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स भरते समय पुराने सिस्टम की तरह असेसमेंट ईयर (AY) नहीं, बल्कि टैक्स ईयर 2026-27 चुनना होगा।

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क्या होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स इनकम टैक्स चुकाने का ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरे साल की टैक्स देनदारी का इंतजार करने के बजाय साल के दौरान ही किस्तों में टैक्स जमा किया जाता है। इसे आसान भाषा में 'Pay-as-you-earn' सिस्टम कहा जाता है। Income Tax Act, 2025 में एडवांस टैक्स से जुड़े प्रावधान सेक्शन 403 से 410 में दिए गए हैं।

किन लोगों को देना होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स सिर्फ कारोबार करने वाले लोगों के लिए नहीं है। Salaried employees, freelancers, professionals और businesses समेत किसी भी टैक्सपेयर को एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। अगर किसी वित्त वर्ष में TDS और TCS को घटाने के बाद आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10000 से ज्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है।

दूसरी किस्त में कितना टैक्स देना है?

टैक्सपेयर को सिर्फ यह सोचकर दूसरी किस्त नहीं भरनी चाहिए कि सितंबर में 45% टैक्स जमा करना है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक पूरे साल की संभावित आय और टैक्स देनदारी का वास्तविक अनुमान लगाना जरूरी है।

इसके लिए सितंबर तक हुई कमाई के साथ बाकी वित्त वर्ष में होने वाली संभावित आय को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही अपने रिकॉर्ड से TDS और TCS की रकम का मिलान करना चाहिए और उसके बाद सही एडवांस टैक्स तय करना चाहिए।

Advance Tax कैसे भरें?

सबसे पहले Income Tax e-filing portal पर PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद डैशबोर्ड पर e-File → e-Pay Tax पर जाएं। यहां Tax Year 2026-27 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को चुनना होगा। इसके बाद '+ New Payment' पर क्लिक करें। पेमेंट डिटेल्स में Type of Tax: Income Tax, Tax Year: 2026-27 और Type of Payment (Minor Head): Advance Tax (100) चुनें।

इसके बाद टैक्स, सरचार्ज, सेस, ब्याज, पेनल्टी और अन्य लागू रकम दर्ज करें। कुल भुगतान की रकम भरकर Continue पर क्लिक करें। इसके बाद उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट मोड में से किसी एक के जरिए भुगतान पूरा किया जा सकता है।

इस बार सबसे जरूरी बदलाव

Tax Year 2026-27 के एडवांस टैक्स भुगतान में सबसे जरूरी बात यही है कि Income Tax Act, 2025 और Tax Year 2026-27 का सही चुनाव करें। पुराने Assessment Year वाले विकल्प को चुनने से भुगतान में गलती हो सकती है।

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