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Unified Pension Scheme: 25,756 रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ, सरकार ने दिए ताजा आंकड़े

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 22, 2026, 07:49 IST

सारांश

सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल UPS के लाभ को अन्य पेंशन योजनाओं या दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी यह योजना अभी केवल NPS के दायरे में आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी।

UPS

UPS केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है।

अगर आप रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया है कि 25,756 रिटायर्ड केंद्र सरकार के कर्मचारी ऐसे हैं, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त लाभ पाने के पात्र हैं। सरकार ने आगे कहा कि 9 जुलाई 2026 तक इस योजना के तहत 12,258 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9,823 दावों का निपटारा कर लाभ का भुगतान किया जा चुका है।

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लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में लागू किया गया है।

दूसरे क्षेत्रों तक विस्तार की फिलहाल कोई योजना नहीं

सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल UPS के लाभ को अन्य पेंशन योजनाओं या दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी यह योजना अभी केवल NPS के दायरे में आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी।

सरकार के मुताबिक, UPS के अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र 25,756 रिटायर्ड कर्मचारियों में से अब तक 12,258 लोगों ने दावा किया है। इनमें से 9,823 दावों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि बाकी दावों की प्रक्रिया जारी है।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम

UPS (Unified Pension Scheme) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इसे उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर लाया गया था जो एनपीएस के तहत आते हैं। एनपीएस बाजार के उतार-चढाव पर निर्भर करता है, जबकि यूपीएस का मकसद एक सुनिश्चित यानी गारंटेड पेंशन देना है।

यूपीएस में भी एनपीएस की तरह ही टैक्स के नियम लागू होते हैं। कर्मचारी जो 10 फीसदी योगदान देता है, उस पर धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स छूट मिलती है। यूपीएस को टैक्स के नजरिए से एनपीएस के ढांचे के भीतर ही एक विकल्प माना गया है।

समझ लें UPS का नियम

यूपीएस के तहत पेंशन का गणित बहुत ही साफ है। अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी (क्वालीफाइंग सर्विस) पूरी कर ली है, तो उसे रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर नौकरी 25 साल से कम है, तो पेंशन उसी अनुपात में कम हो जाएगी।

अगर किसी ने कम से कम 10 साल की नौकरी की है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलने की गारंटी है। इसके अलावा अगर कोई 25 साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेता है, तो पेंशन उसी तारीख से शुरू हो जाएगी जब वह सामान्य तौर पर रिटायर होता।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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