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  1. आसान नहीं होगी रिटायरमेंट पर NPS से 80% तक की निकासी, इनकम टैक्स अभी भी फॉलो करता है पुराना नियम

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आसान नहीं होगी रिटायरमेंट पर NPS से 80% तक की निकासी, इनकम टैक्स अभी भी फॉलो करता है पुराना नियम

Upstox

4 min read | अपडेटेड September 01, 2026, 15:16 IST

सारांश

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में PFRDA ने रिटायरमेंट पर 80% तक पैसा एक साथ निकालने की अनुमति दी है। हालांकि इनकम टैक्स के नियम पुराने ही हैं, जहां केवल 60% निकासी टैक्स-फ्री है। ऐसे में पूरे 80% पैसे निकालने पर अतिरिक्त 20% पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

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NPS में 80% पैसा एक साथ निकालने से पहले टैक्स नियमों को समझना जरूरी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के ग्राहकों के लिए PFRDA ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रिटायरमेंट पर 80% तक का कॉर्पस एक साथ निकालने की मंजूरी दी है। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय आपके NPS खाते में कुल 1 करोड़ रुपये जमा हो जाते हैं, तो नए नियम के अनुसार आप उसका 80% यानी 80 लाख रुपये तक एक साथ निकाल सकते हैं। लेकिन इस नए नियम के पीछे एक बड़ा टैक्स का जाल छिपा हुआ है, जिसे समझे बिना पैसा निकालना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। असल में PFRDA ने तो 80% पैसा निकालने की छूट दे दी है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के नियम अभी भी पुराने ही बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 60% से ऊपर आप जो भी पैसा निकालेंगे, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है।

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NPS विड्रॉल नियमों का पूरा इतिहास

NPS में पैसे निकालने के नियमों में समय-समय पर बड़े बदलाव हुए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब शुरुआत में NPS इंट्रोड्यूस हुआ था, तब ग्राहकों को केवल 40% पैसा ही लमसम के रूप में एक साथ निकालने की अनुमति थी, जबकि बाकी 60% रकम से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होता था। इसके बाद नियमों में संशोधन किया गया और लमसम विड्रॉल की सीमा बढ़ाकर 60% कर दी गई, वहीं 40% हिस्से की एन्युटी खरीदना जरूरी कर दिया गया। इसके बाद साल 2025 में PFRDA ने एक बार फिर नियम बदला, जिसके तहत NPS सब्सक्राइबर अपने रिटायरमेंट पर या कंट्रीब्यूशन के 15 साल पूरे होने के बाद 80% तक का पैसा लमसम निकाल सकते हैं। हालांकि इस नए नियम में भी बाकी 20% पैसे से एन्युटी खरीदना अनिवार्य रखा गया है।

इनकम टैक्स नियमों में फंसा 80% निकासी का पेंच

PFRDA के इस बदलाव के बावजूद टैक्सपेयर्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार भले ही PFRDA ने नियम बदलकर रिटायरमेंट पर 80% तक पैसा निकालने की छूट दे दी है, पर इनकम टैक्स विभाग अभी भी अपने पुराने नियमों पर ही चल रहा है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक वर्तमान में केवल 60% तक की लमसम निकासी ही पूरी तरह टैक्स-फ्री है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुशी-खुशी पूरे 80% पैसे निकाल लेता है, तो उसे ऊपर के 20% हिस्से पर भारी टैक्स चुकाना पड़ जाएगा। जब तक बजट में इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव नहीं होता, तब तक यह अतिरिक्त निकासी आपकी जेब पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकती है।

टैक्स बचाने के लिए अपनाएं 60-40 का पुराना फॉर्मूला

अब सवाल यह उठता है कि NPS ग्राहकों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट बलवंत जैन ने साफ किया है कि भले ही PFRDA आपको 80% पैसा निकालने की अनुमति देता है, लेकिन टैक्स से बचने के लिए फिलहाल पुराने 60:40 के फॉर्मूले को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी 60% पैसा लमसम के रूप में टैक्स-फ्री निकालें और बाकी 40% पैसे से एन्युटी खरीदें। एन्युटी खरीदने के लिए देश की किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बजट में सरकार इनकम टैक्स के नियमों में संशोधन करके इस विसंगति को दूर कर सकती है। तब तक पुराने फॉर्मूले पर चलना ही समझदारी है।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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