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  1. कम TDS कटवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार जल्द ला रही है ऑनलाइन आवेदन के नए नियम

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कम TDS कटवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार जल्द ला रही है ऑनलाइन आवेदन के नए नियम

Upstox

3 min read | अपडेटेड August 10, 2026, 15:59 IST

सारांश

आयकर विभाग लोअर या निल TDS सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहा है। बजट 2026 के प्रावधानों के तहत अब टैक्सपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। AIS, टीआईएस और Form 26S के आधार पर आवेदनों की जांच होगी।

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लोअर या निल TDS सर्टिफिकेट के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना बहुत आसान होने वाला है।

टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी कम बनती है और आपकी कमाई पर ज्यादा TDS कट जाता है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार जल्द ही लोअर या निल TDS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा से जुड़े नए नियम जारी करने जा रही है। इससे छोटे टैक्सपेयर्स को ज्यादा TDS कटने की समस्या से मुक्ति मिलेगी और उन्हें बाद में रिफंड क्लेम करने के लंबे झंझट से भी राहत मिलेगी।

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लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग बजट 2026 में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए नए नियम तैयार कर रहा है। इन नियमों के लागू होते ही टैक्सपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोअर या निल TDS कटवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 395(1) के तहत TDS न कटने या कम दर पर कटने का सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। फाइनेंस एक्ट 2026 के जरिए टैक्सपेयर्स को यह ऑप्शन दिया गया है और इससे जुड़े नियम जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे।

किसे मिलेगा इसका फायदा?

लोअर या निल TDS सर्टिफिकेट का फायदा ऐसे सभी टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं, जिनकी अनुमानित कुल टैक्स देनदारी उस TDS से कम होने की उम्मीद होती है, जो सामान्य तौर पर काटा जाता है। इस सुविधा का इस्तेमाल देश में रहने वाले निवासी, एनआरआई, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, घरेलू कंपनियां और विदेशी कंपनियां भी कर सकती हैं। यदि एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि टैक्सपेयर की अनुमानित टैक्स देनदारी के हिसाब से TDS शून्य या कम दर पर कटना चाहिए, तो वह यह सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।

इन आय पर करा सकते हैं कम TDS

टैक्सपेयर्स कई तरह की कमाई के लिए कम या शून्य TDS का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी, सिक्योरिटीज पर मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड, अन्य ब्याज, कॉन्ट्रैक्टर्स को किया जाने वाला भुगतान, इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी टिकट की बिक्री पर मिलने वाला कमीशन, ब्रोकरेज, किराया, प्रोफेशनल या तकनीकी सेवाओं की फीस और गैर-निवासियों को दी जाने वाली कोई भी अन्य आय शामिल है। इन सभी मामलों में टैक्सपेयर्स ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी अर्जी दे सकेंगे।

फाइनेंस एक्ट 2026 से क्या बदला?

फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत अब टैक्स अथॉरिटी के सामने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोअर TDS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना संभव होगा। आवेदन फॉर्म का प्रोसेस आयकर विभाग के पोर्टल पर पहले से मौजूद जानकारियों के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें टैक्सपेयर द्वारा पहले दाखिल किए गए आईटीआर, AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टीआईएस यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी और Form 26S की मदद ली जाएगी। इन सभी जानकारियों के मिलान और शर्तों के पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट जारी या रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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