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J&K के इन सरकारी कर्मचारियों को NPS से OPS में जाने का मौका, 28 दिसंबर तक करना होगा आवेदन

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 29, 2026, 12:37 IST

सारांश

यह विकल्प उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिनकी भर्ती वाली पोस्ट या वैकेंसी का विज्ञापन या नोटिफिकेशन 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हो गया था। हालांकि, इन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2010 या उसके बाद सरकारी सेवा जॉइन की और इसी वजह से वे NPS के दायरे में आ गए थे।

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पात्र कर्मचारियों को यह विकल्प चुनने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कुछ कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने का वन-टाइम ऑप्शन दिया है। वित्त विभाग ने 28 सितंबर 2026 को गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 305-F ऑफ 2026 जारी किया है। यह सुविधा सिर्फ तय पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी।

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किन कर्मचारियों को मिलेगा मौका?

यह विकल्प उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिनकी भर्ती वाली पोस्ट या वैकेंसी का विज्ञापन या नोटिफिकेशन 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हो गया था। हालांकि, इन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2010 या उसके बाद सरकारी सेवा जॉइन की और इसी वजह से वे NPS के दायरे में आ गए थे।

24 दिसंबर 2009 को जम्मू-कश्मीर सरकार ने SRO-400 के जरिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम लागू की थी। अब पुराने विज्ञापन या नोटिफिकेशन के तहत नियुक्त हुए पात्र कर्मचारियों को OPS में जाने का मौका दिया गया है।

28 दिसंबर तक करना होगा आवेदन

पात्र कर्मचारियों को यह विकल्प चुनने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। आवेदन 28 दिसंबर 2026 तक जमा करना होगा। इसके बाद कर्मचारी को NPS में ही बने रहना होगा। एक बार OPS का विकल्प चुनने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

कर्मचारी को निर्धारित फॉर्म के जरिए अपना आवेदन ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को देना होगा। DDO इसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास भेजेगा। इसके बाद आवेदन संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा।

NPS अकाउंट बंद होगा

विभाग कर्मचारी की पात्रता की जांच करेगा और जरूरी आदेश जारी करेगा। यह आदेश आवेदन मिलने के बाद एक महीने के भीतर जारी किया जाना है। जिन कर्मचारियों को OPS में शामिल किया जाएगा, उनका NPS अकाउंट उस महीने के अगले महीने की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा, जिसमें OPS कवरेज का आदेश जारी हुआ है।

इसके बाद इन कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में योगदान देना होगा। आदेश में कर्मचारी और सरकार के NPS योगदान के साथ-साथ निवेश से बढ़ी रकम के हिसाब-किताब को लेकर भी नियम बताए गए हैं।

पूरी प्रक्रिया 120 दिनों में पूरी होगी

OPS में जाने का विकल्प देने से लेकर NPS अकाउंट बंद करने तक की पूरी प्रक्रिया संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कवरेज ऑर्डर जारी करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनकी भर्ती की वैकेंसी नई पेंशन व्यवस्था लागू होने से पहले विज्ञापित हुई थी।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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