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Form 16 क्या है, कब मिलेगा और ITR में इसका क्या काम है? समझिए सबकुछ

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 04, 2026, 13:13 IST

सारांश

Form 16 एक TDS (Tax Deducted at Source) सर्टिफिकेट है, जिसे नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारियों को जारी करता है। यह बताता है कि कर्मचारी की सैलरी से कितना टैक्स काटा गया और सरकार के पास जमा कराया गया। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह ITR भरने के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है।

Income Tax Return

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करते समय Form 16 काफी मददगार साबित होता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है और नौकरीपेशा लोग अपने Form 16 का इंतजार कर रहे हैं। यह दस्तावेज ITR फाइलिंग की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी और टैक्स कटौती से जुड़ी लगभग सारी जरूरी जानकारी होती है। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि Form 16 क्या है और ITR फाइलिंग में यह जरूरी क्यों है।

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Form 16 क्या है?

Form 16 एक TDS (Tax Deducted at Source) सर्टिफिकेट है, जिसे नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारियों को जारी करता है। यह बताता है कि कर्मचारी की सैलरी से कितना टैक्स काटा गया और सरकार के पास जमा कराया गया। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह ITR भरने के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है।

Form 16 दो हिस्सों में होता है- Part A और Part B। Part A में कर्मचारी और कंपनी की बुनियादी जानकारी, PAN, TAN और काटे गए TDS का विवरण होता है। वहीं Part B में सैलरी, भत्ते, टैक्स छूट, 80C और 80D जैसी कटौतियां, टैक्स योग्य आय और कुल टैक्स देनदारी की जानकारी दी जाती है।

कब मिलेगा Form 16

वित्त वर्ष 2025-26 (AY2026-27) के लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को 15 जून 2026 तक Form 16 जारी करना होगा। अगर किसी कर्मचारी ने साल के दौरान नौकरी बदली है, तो उसे अलग-अलग नियोक्ताओं से अलग-अलग Form 16 मिल सकते हैं।

कुछ मामलों में कंपनियां 15 जून से पहले भी Form 16 जारी कर सकती हैं, यदि उन्होंने सभी टैक्स संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली हों। हालांकि कर्मचारी इसे सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते। Form 16 केवल नियोक्ता ही TRACES पोर्टल के जरिए जारी कर सकता है।

ITR फाइलिंग में क्यों अहम है Form 16

ITR फाइल करते समय Form 16 काफी मददगार साबित होता है। इससे सैलरी, टैक्स कटौती और विभिन्न छूटों की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है, जिससे रिटर्न भरते समय गलती की संभावना कम हो जाती है। हालांकि Form 16 के बिना भी ITR फाइल किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया को काफी आसान और सटीक बना देता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिकांश नौकरीपेशा टैक्यपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। चूंकि Form 16 15 जून तक मिल जाएगा, इसलिए टैक्यपेयर्स के पास अपने दस्तावेजों की जांच और रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा।

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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