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ITR Filing 2026: Form 16 से एडवांस टैक्स तक, जून में टैक्सपेयर्स के लिए क्या-क्या है जरूरी?

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 03, 2026, 13:50 IST

सारांश

ITR Filing 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे अहम तारीख 15 जून 2026 है। इस दिन तक कंपनियों और नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को Form 16 जारी करना होता है। Form 16 में पूरे वित्त वर्ष के दौरान मिली सैलरी, कटे हुए TDS, टैक्स गणना, छूट और कटौतियों की पूरी जानकारी होती है।

ITR Filing 2026

ITR Filing 2026: जून के पहले दो हफ्तों में Form 26AS और AIS भी अपडेट होते हैं।

ITR Filing 2026: आईटीआर फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और लाखों टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल खुल चुका है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दबाजी में ITR दाखिल करने के बजाय जून महीने की कुछ जरूरी चीजों का इंतजार करना बेहतर होगा।
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Form 16 का इंतजार

नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे अहम तारीख 15 जून 2026 है। इस दिन तक कंपनियों और नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को Form 16 जारी करना होता है। Form 16 में पूरे वित्त वर्ष के दौरान मिली सैलरी, कटे हुए TDS, टैक्स गणना, छूट और कटौतियों की पूरी जानकारी होती है। यह ITR भरने के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक माना जाता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि Form 16 मिलने से पहले ITR फाइल करना सही नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं, तो आपकी जानकारी और कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी में अंतर हो सकता है। इससे बाद में रिटर्न संशोधित करने या टैक्स विभाग से नोटिस मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

Form 26AS और AIS

जून के पहले दो हफ्तों में Form 26AS और AIS (एनु्अल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट) भी अपडेट होते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 31 मई तक TDS और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी सरकार को देनी होती है। इसके बाद यह डेटा आपके Form 26AS और AIS में दिखाई देता है।

Form 26AS में आपके PAN पर कटे हुए TDS, जमा किए गए एडवांस टैक्स, TCS और टैक्स रिफंड जैसी जानकारी होती है। वहीं AIS में आपकी सैलरी, बैंक ब्याज, डिविडेंड, शेयरों की खरीद-बिक्री, प्रॉपर्टी लेनदेन, विदेशी भेजी गई रकम और अन्य बड़े वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड दिखाई देता है। अगर Form 16, Form 26AS और AIS में दिखाई गई जानकारी आपस में मेल नहीं खाती, तो ITR में गलत जानकारी जाने का जोखिम बढ़ जाता है।

एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन

जून की एक और अहम डेडलाइन 15 जून को एडवांस टैक्स जमा करने की है। यह उन लोगों पर लागू होती है जिनकी सैलरी के अलावा अन्य आय भी है, जैसे फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, किराया, ब्याज या शेयरों से होने वाला पूंजीगत लाभ। ऐसे करदाताओं को पूरे साल की अनुमानित टैक्स देनदारी का आकलन करके उसका 15% हिस्सा 15 जून तक एडवांस टैक्स के रूप में जमा करना होता है।

7 जून 2026 तक शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से जुड़े संस्थानों को मई महीने में वसूला गया Securities Transaction Tax (STT) और Commodities Transaction Tax (CTT) सरकार के पास जमा करना होगा। यह काम आम निवेशकों को नहीं बल्कि संबंधित संस्थाओं को करना होता है।

29 जून 2026 को कुछ विशेष निवेश फंड और कंपनियों से जुड़े फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। ये सामान्य करदाताओं की बजाय विशेष संस्थाओं और निवेश फंडों पर लागू होते हैं। 30 जून 2026 को कई अहम रिटर्न और स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख है। इसमें STT और CTT रिटर्न, बैंक जमा पर TDS न काटने से जुड़ा Form 26QAA, और बिजनेस ट्रस्ट, AIF और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले कई फॉर्म शामिल हैं।

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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