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  1. मौत के बाद फंसा पैसा कैसे निकलेगा? नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा? समझिए क्लेम का पूरा तरीका

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मौत के बाद फंसा पैसा कैसे निकलेगा? नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा? समझिए क्लेम का पूरा तरीका

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 08, 2026, 18:53 IST

सारांश

इंश्योरेंस में नॉमिनी होने पर पैसा सीधे उसी को मिल जाता है, खासकर अगर वह पार्टनर, माता-पिता या बच्चे हों। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी परिवार का सदस्य नहीं है, तो बाकी लोगों को अपना हक साबित करने के लिए Succession certificate या Registered will की जरूरत पड़ती है।

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अगर EPF में नॉमिनी नहीं है, तो परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस क्लेम कर सकते हैं।

किसी रिश्तेदार के निधन के बाद अक्सर यह सवाल आता है कि बैंक बैलेंस, EPF और इंश्योरेंस का पैसा कैसे क्लेम किया जाए। सबसे पहले समझिए कि किसी भी फाइनेंशियल क्लेम में तीन चीजें जरूरी होती हैं। मृत्यु का प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, और यह साबित करना कि आप पैसे लेने के हकदार हैं। अगर खाते में नॉमिनी मौजूद है और KYC अपडेट है, तो प्रक्रिया काफी आसान और जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन नॉमिनी नहीं होने पर मामला लंबा और थोड़ा जटिल हो जाता है। यहां नॉमिनी नहीं होने की स्थिति में क्या विकल्प हैं, इसके बारे में भी बताया गया है।

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बैंक अकाउंट का पैसा कैसे क्लेम करें

अगर बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं है, तो भी पैसा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा दस्तावेज देने पड़ते हैं। जैसे डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म, indemnity bond और बाकी परिवार के सदस्यों से NOC जैसे दस्तावेज। अगर रकम छोटी है, तो बैंक बिना कोर्ट के दस्तावेज के भी पैसा दे सकता है। लेकिन बड़ी रकम या विवाद की स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत जरूरी हो सकती है।

EPF, पेंशन और EDLI का पैसा कैसे लें

अगर EPF में नॉमिनी नहीं है, तो परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए employer से सर्टिफाइड फैमिली लिस्ट देना पड़ता है। इन दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन क्लेम भी किया जा सकता है और पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं।

इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलता है

इंश्योरेंस में नॉमिनी होने पर पैसा सीधे उसी को मिल जाता है, खासकर अगर वह पार्टनर, माता-पिता या बच्चे हों। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी परिवार का सदस्य नहीं है, तो बाकी लोगों को अपना हक साबित करने के लिए Succession certificate या Registered will की जरूरत पड़ती है।

अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या करें

ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सहारा सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कोर्ट से मिलता है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार अगर राशि एक निश्चित सीमा से कम है, तो बैंक बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के भी दावा निपटा सकते हैं। यदि खाते में बड़ी रकम है, तो बैंक आमतौर पर कोर्ट से जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं। यदि मृतक ने कोई वसीयत छोड़ी है, तो उस वसीयत के आधार पर दावा किया जा सकता है।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। कोई भी फैसला फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही लें)

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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