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  1. Sukanya Samriddhi Yojana: शिक्षा खर्च से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे, निवेश से पहले समझ लें निकासी के नियम

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Sukanya Samriddhi Yojana: शिक्षा खर्च से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे, निवेश से पहले समझ लें निकासी के नियम

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड May 22, 2026, 18:49 IST

सारांश

Sukanya Samriddhi Yojana: जब बेटी 18 साल की हो जाती है या उसने 10वीं कक्षा पास कर ली होती है, जो भी पहले हो, तब SSY खाते से आंशिक रूप से पैसा निकाला जा सकता है। इस समय खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 50% तक ही निकासी की अनुमति है।

SSY

पैसा निकालने के लिए अभिभावक को उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होता है।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, जिसमें पैसा 21 साल तक जमा रहता है। अगर आपकी 10 साल से कम की बेटी है, तो आप इस स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें वर्तमान में 8.2 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। सरकार ने इस स्कीम में बीच में कुछ खास परिस्थितियों में पैसा निकालने की सुविधा भी दी है। यह सुविधा पूरी तरह फ्री नहीं है, बल्कि इसके लिए नियम और शर्तें तय हैं। यहां हम समझेंगे कि निवेशकों को समय से पहले निकासी के लिए क्या करना होगा।

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क्या हैं आंशिक निकासी के नियम

जब बेटी 18 साल की हो जाती है या उसने 10वीं कक्षा पास कर ली होती है, जो भी पहले हो, तब SSY खाते से आंशिक रूप से पैसा निकाला जा सकता है। इस समय खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 50% तक ही निकासी की अनुमति है। यह पैसा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस के आधार पर तय किया जाता है।

शिक्षा खर्च से ज्यादा निकासी की नहीं है अनुमति

इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जितनी राशि निकाली जाएगी, वह वास्तविक शिक्षा खर्च से ज्यादा नहीं हो सकती। जितना बेटी की उच्च शिक्षा के लिए जरूरी है, उससे 1 रुपये भी ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकेंगे। मतलब पैसा केवल उतनी ही जरूरत के लिए मिलेगा जितना दस्तावेजों में दिखाया गया है।

क्या है पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया

पैसा निकालने के लिए अभिभावक को उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होता है जहां SSY खाता खुला है। वहां निकासी से जुड़ा फॉर्म भरकर आवेदन देना होता है और साथ में जरूरी दस्तावेज जैसे एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर या फीस स्लिप जमा करनी होती है। इन दस्तावेजों से यह साबित किया जाता है कि पैसा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही पैसा निकालने की सुविधा

निकासी की प्रक्रिया में यह भी नियम है कि एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही पैसा निकाला जा सकता है। चाहें तो इसे एक साथ लिया जा सकता है या जरूरत के अनुसार किस्तों में भी लिया जा सकता है। यह सुविधा अधिकतम 5 साल तक उपयोग की जा सकती है, यानी हर साल सीमित निकासी संभव है लेकिन कुल सीमा के अंदर ही।

अकाउंट बंद करने की ये हैं शर्तें

अगर किसी कारण से खाता समय से पहले बंद करना हो, तो वह भी संभव है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद होने पर खाता बंद किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदन और शादी का प्रमाण देना जरूरी होता है। हालांकि, खाता खोलने के पहले 5 साल के अंदर इसे बंद नहीं किया जा सकता।

अगर दुर्भाग्यवश खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है और पूरी जमा राशि ब्याज सहित अभिभावक को दे दी जाती है। SSY एक सुरक्षित बचत योजना है जो लंबे समय में बड़ा फंड बनाती है और जरूरत पड़ने पर शिक्षा के लिए सीमित पैसा निकालने की सुविधा भी देती है, लेकिन यह सब तय नियमों के अंदर ही होता है।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)

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