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4 min read | अपडेटेड July 03, 2026, 15:25 IST
सारांश
अगर आपने भी अपना आईटीआर सबमिट कर दिया है और रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके या बिना लॉगिन किए एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए रिफंड चेक करने की पूरी गाइड पढ़ें। साथ ही जानें रिफंड फेल होने पर क्या करना चाहिए।

आईटीआर रिफंड स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान गाइड। | Image source: Shutterstock
अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) सफलतापूर्वक फाइल करने और उसे ई-वेरिफाई करने के बाद हर टैक्सपेयर को बस एक ही उत्सुकता रहती है कि उनके हक का रिफंड कब तक बैंक खाते में आएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने का काम इस समय जोरों पर है, और विभाग भी इस बार काफी तेजी से रिफंड प्रोसेस कर रहा है। आयकर विभाग आपके रिफंड को ट्रैक करने के लिए बहुत ही पारदर्शी और डिजिटल तरीके देता है, जिससे आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती।
अगर आपने अपना आईटीआर खुद या किसी प्रोफेशनल से भरवाया है, तो रिफंड का स्टेटस जानने का सबसे सटीक तरीका इनकम टैक्स विभाग का ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां अपने पैन (PAN) नंबर को यूजर आईडी के रूप में दर्ज करके और अपना पासवर्ड डालकर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद मुख्य डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां आपको ऊपर की तरफ 'e-File' का एक विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको 'Income Tax Returns' में जाना होगा और फिर वहां दिख रहे 'View Filed Returns' के विकल्प को चुनना होगा।
जैसे ही आप व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके द्वारा पिछले सालों में भरे गए सभी आईटीआर की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको वर्तमान असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2026-27 को चुनना होगा। इसके बगल में दिए गए 'View Details' बटन पर क्लिक करते ही आपके रिटर्न का पूरा लाइफ साइकिल स्क्रीन पर खुल जाएगा। यहाँ आप साफ-साफ देख पाएंगे कि आपका रिटर्न विभाग द्वारा प्रोसेस किया जा चुका है या नहीं, और अगर रिफंड जारी हो चुका है तो वह किस तारीख को आपके बैंक खाते में भेजा गया है।
यदि आप पोर्टल पर लॉगिन करने के लंबे झंझट में नहीं पड़ना चाहते और झटपट अपने रिफंड की स्थिति देखना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग इसके लिए भी एक क्विक सर्विस देता है। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ही बाईं तरफ दिख रहे 'Quick Links' वाले सेक्शन में जाना होगा। वहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको 'Income Tax Return Status' का एक डायरेक्ट लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
इस विकल्प को चुनते ही आपके सामने एक नया सिक्योरिटी पेज खुलेगा जहां आपको अपना आईटीआर सबमिट करने के बाद मिला 'Acknowledgement Number' दर्ज करना होगा और साथ ही अपना एक चालू मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे, आपके मोबाइल पर एक 6 अंकों का ओटीपी (OTP) आएगा। उस ओटीपी को स्क्रीन पर भरकर सबमिट करते ही आपके रिटर्न की मौजूदा स्थिति आपके सामने आ जाएगी कि विभाग ने आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया है या वह अभी स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के दौर में पेंडिंग है।
अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के साथ-साथ आपको यह भी पक्का कर लेना चाहिए कि आपका बैंक खाता पोर्टल पर पूरी तरह से प्री-वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट वैलिडेट न होने की स्थिति में विभाग पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना बेहद अनिवार्य है, अन्यथा पैन इनऑपरेटिव होने की स्थिति में भी रिफंड रुक जाता है। आमतौर पर रिटर्न वेरिफाई होने के बाद कुछ ही दिनों में रिफंड खाते में आ जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से आपका रिफंड फेल (Refund Failure) हो गया है तो आप पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करके 'Refund Reissue' की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
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