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  1. लास्ट मिनट समझिए ऑनलाइन ITR-1 फाइल करने का स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, अब तक 5 करोड़ लोगों ने किया फाइल

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लास्ट मिनट समझिए ऑनलाइन ITR-1 फाइल करने का स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, अब तक 5 करोड़ लोगों ने किया फाइल

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 30, 2026, 14:46 IST

सारांश

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बहुत करीब आ चुकी है। अब तक 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन ITR-1 फाइल करने का आसान तरीका समझ लें।

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आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन ITR-1 फाइल करने का आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई बहुत नजदीक आ चुकी है। इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा टैक्सपेयर अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है, तो आखिरी समय में पोर्टल पर आने वाले हैवी ट्रैफिक और पेनल्टी से बचने के लिए तुरंत यह काम पूरा कर लें। नौकरीपेशा और तय आय वर्ग के लोगों के लिए ITR-1 यानी सहज फॉर्म भरना काफी आसान होता है। इसे आप बिना किसी की मदद के खुद ही इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

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क्या है पूरा प्रोसेस?

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। वहां अपने पैन नंबर को यूजर आईडी बनाकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको ई-फाइल वाले ऑप्शन में जाना होगा और वहां फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चुनाव करें। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की कमाई का रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको एसेसमेंट ईयर 2026-27 चुनना होगा। इसके बाद फाइलिंग मोड में ऑनलाइन का विकल्प चुनें। स्टेटस में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें और आगे बढ़ते हुए फॉर्म के ऑप्शन में ITR-1 चुनकर प्रोसीड करें।

ITR-1 फॉर्म चुनते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सैलरी से जुड़ी इनकम, टैक्स डिडक्शन और पहले से कटे हुए टैक्स यानी TDS का डेटा दिखाई देगा। यह डेटा आपके फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एआईएस से अपने आप भरा हुआ आता है। आपको हर सेक्शन को ध्यान से चेक करना है। अपनी सैलरी, बैंक ब्याज या अन्य स्रोतों से हुई कमाई को वेरिफाई करें। इसके बाद सेक्शन 80C, 80D जैसी छूट का दावा करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स भरें या कंफर्म करें। सभी जानकारियों का सही मिलान करने के बाद अगले स्टेप पर बढ़ें।

टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट की प्रक्रिया

जब आप अपनी सभी इनकम और डिडक्शन की डिटेल्स कंफर्म कर देंगे, तो सिस्टम अपने आप कुल टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर लेगा। अगर आपका कोई टैक्स बाकी निकल रहा होगा, तो आपको पे नाऊ का ऑप्शन मिलेगा। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए तुरंत बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं। अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता या आपका टीडीएस ज्यादा कटा है, तो आपको टैक्स रिफंड का अमाउंट स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके बाद सभी आंकड़ों को एक बार फिर से रीव्यू करें और प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें।

रिफंड और ई-वेरिफिकेशन है बहुत जरूरी

प्रीव्यू पेज पर अपनी भरी हुई सारी जानकारियों को अच्छे से जांच लें। अगर कोई गलती दिखे तो उसे एडिट कर लें, नहीं तो प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करें। सिस्टम फॉर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर ले जाएगा। ध्यान रखें कि आईटीआर फाइलिंग तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप उसे ई-वेरिफाई न कर लें। आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या बैंक एटीएम के जरिए तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका ITR सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करते हैं, तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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