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  1. आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी या नहीं? लेट फीस से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

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आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी या नहीं? लेट फीस से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

Upstox

4 min read | अपडेटेड July 31, 2026, 10:57 IST

सारांश

आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अगर आप सैलरीड क्लास या पेंशनभोगी हैं तो जुर्माना और ब्याज से बचने के लिए आज ही अपना आईटीआर भर दें। बिजनेस इनकम वाले लोगों के लिए डेडलाइन अलग है। जानिए किसे आज ही आईटीआर भरना जरूरी है और किन लोगों को छूट मिली है।

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म हो रही है। टैक्सपेयर्स के पास अपना आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने के लिए अब केवल आज का ही समय बचा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 5.44 करोड़ से भी ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। लोग पेनल्टी, ब्याज और नोटिस से बचने के लिए तेजी से अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है तो आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए इसे तुरंत पूरा कर लें।

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किन्हे आज ही दाखिल करना होगा अपना रिटर्न?

31 जुलाई की यह डेडलाइन उन निवासी व्यक्तियों के लिए लागू होती है जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। इस कैटेगरी में मुख्य रूप से नौकरीपेशा कर्मचारी, पेंशनभोगी और छात्र शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी कमाई एक से अधिक घर की संपत्ति, ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेंस या अन्य सोर्स से होती है, उन्हें भी आज ही अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने पैन नंबर को यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करके आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।

अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन के अंत तक इंतजार करना सही नहीं होगा क्योंकि आखिरी समय में पोर्टल पर बहुत अधिक ट्रैफिक होने से दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कई फिनटेक प्लेटफॉर्म भी पैसों के बदले आईटीआर फाइलिंग की सुविधा देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपर्ट सहायता, टैक्स बचत के सुझाव और पहले से भरी हुई टैक्स डिटेल्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

इन लोगों को मिली है आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त छूट

हर टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है और जो आईटीआर-3 या प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आईटीआर-4 सुगम भरते हैं, उनके लिए डेडलाइन बाद की रखी गई है। ऐसे फ्रीलांस या बिजनेस आय वाले लोग जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न भर सकते हैं। वहीं बिजनेस या प्रोफेशनल आय वाले जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है।

अगर आपकी कुल आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है तो आईटीआर भरना अनिवार्य है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 वर्ष के सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपये है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में सभी उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए यह बेसिक छूट सीमा 4 लाख रुपये है। इसके अलावा कई अन्य परिस्थितियों में भी आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है, जैसे बचत बैंक खाते में 50 लाख रुपये से अधिक जमा होना, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा होना, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च होना, 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल आना या विदेश में संपत्ति और साइनिंग अथॉरिटी होना।

ई-फाइलिंग पोर्टल का हाल और आयकर विभाग की सलाह

31 जुलाई यानी आज आखिरी दिन होने के बावजूद आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट बिना किसी बड़ी रुकावट के सुचारू रूप से काम कर रही है। पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स ने बताया कि उन्हें रिटर्न दाखिल करते समय कोई समस्या नहीं आई है। वहीं आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट करके सभी पात्र लोगों से समय सीमा के भीतर यानी आज ही अपना रिटर्न भरने की अपील की है ताकि वे लेट फीस और ब्याज से बच सकें।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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