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  1. ITR रिफंड अभी तक नहीं मिला? कहीं रिटर्न फाइल करते वक्त आपसे तो नहीं हो गई ये गलती, यहां चेक करें डीटेल

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ITR रिफंड अभी तक नहीं मिला? कहीं रिटर्न फाइल करते वक्त आपसे तो नहीं हो गई ये गलती, यहां चेक करें डीटेल

Upstox

3 min read | अपडेटेड August 05, 2026, 15:57 IST

सारांश

समय पर ITR भरने के बाद भी अगर आपका टैक्स रिफंड नहीं आया है तो परेशान न हों। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। गलत बैंक डीटेल्स, इनएक्टिव पैन या ई-फाइलिंग में गड़बड़ी से रिफंड अटक सकता है।

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अगर ITR फाइल करने के बाद भी आपका टैक्स रिफंड नहीं आया है तो अपना स्टेटस जरूर चेक करें।

समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने के बावजूद अगर आपके बैंक खाते में अभी तक रिफंड का पैसा नहीं पहुंचा है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि रिटर्न की पूरी प्रोसेस सही तरीके से पूरी होने के बाद भी रिफंड खाते में आने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा कई बार छोटी-छोटी गलतियां भी रिफंड अटकने का कारण बन जाती हैं। जब कोई टैक्सपेयर TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए अपनी सही टैक्स जिम्मेदारी से ज्यादा टैक्स जमा कर देता है, तो बची हुई राशि उसे इनकम टैक्स रिफंड के रूप में वापस मिलती है। इनकम टैक्स विभाग ITR की जांच करने के बाद तय करता है कि आपको कितना पैसा वापस मिलना है। अंतिम तारीख से पहले ITR फाइल करने वाले कई लोगों के खातों में पैसा पहुंच चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी इसका इंतजार कर रहे हैं।

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रिफंड आने में कितना समय लगता है?

कई बार ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR का स्टेटस प्रोसेस्ड दिखाई देने लगता है, लेकिन फिर भी रिफंड तुरंत बैंक खाते में नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिफंड की प्रोसेस ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही शुरू होती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार सामान्य तौर पर रिफंड बैंक खाते में आने में लगभग 4 से 5 सप्ताह का समय लग सकता है। अगर इस टाइम पीरियड के बाद भी पैसा नहीं आया है, तो आपको अपना रिफंड स्टेटस जरूर जांचना चाहिए।

टैक्स रिफंड तभी मिलेगा जब आपने सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से दी हो। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। आपका ई-फाइलिंग अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आपका पैन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए। इसके अलावा ITR सही तरीके से दाखिल किया गया हो, आपने रिफंड का दावा किया हो और लॉगिन के लिए वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए।

किन वजहों से अटक सकता है आपका रिफंड?

अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो इसकी वजह कुछ गलतियां हो सकती हैं। गलत बैंक खाते का नंबर, पैन का एक्टिव न होना, बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन न होना, बैंक खाते का नाम पैन के नाम से अलग होना या IFSC कोड गलत होना इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा ITR में दिया गया बैंक खाता बंद हो चुका हो, इनएक्टिव, फ्रीज या डॉर्मेंट हो या फिर बैंक की तकनीकी समस्या के कारण पेमेंट फेल हो गया हो। कई बार पिछले सालों की बकाया टैक्स मांग के कारण रिफंड एडजस्ट हो जाता है या फिर ITR, TDS और आय से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी मिलने पर जांच शुरू हो जाती है।

रिफंड न मिलने पर क्या करें?

अगर 4 से 5 सप्ताह बाद भी रिफंड नहीं मिलता है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस देखें। इसके साथ ही अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आए मैसेज या ईमेल भी चेक करें। कई बार विभाग किसी गलती या दस्तावेज की कमी को लेकर नोटिस भेजता है। ऐसे नोटिस का समय पर जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब न देने पर रिफंड अटक सकता है या किसी पुराने टैक्स बकाया के साथ एडजस्ट भी हो सकता है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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