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EPFO Portal Update: पोर्टल से हटी UAN एक्टिवेशन की सुविधा, क्लेम निपटारे में लग सकता है अधिक समय, जानें वजह

Upstox

5 min read | अपडेटेड July 05, 2026, 14:30 IST

सारांश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करीब एक सप्ताह के तकनीकी अपग्रेड के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को नए कलेवर में शुरू कर दिया है। इस अपग्रेड के साथ ही EPFO ने नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए वेबसाइट से UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की सुविधा को पूरी तरह हटा दिया है।

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नया UAN अलॉटमेंट और UAN रिकवरी के नियम पूरी तरह बदल गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। संगठन ने करीब एक सप्ताह तक चले निर्धारित तकनीकी अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के काम को पूरा करने के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को दोबारा लाइव कर दिया है। नए कलेवर में शुरू हुए इस पोर्टल में पहले के मुकाबले बेहतर डिजाइन, तेज़ प्रोसेसिंग स्पीड और अधिक सुरक्षित फीचर्स जोड़े गए हैं। हालांकि, इस तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ ही EPFO ने अपने नियमों और डिजिटल सेवाओं में एक ऐसा बड़ा फेरबहल किया है, जिसका सीधा असर नए और पुराने सभी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। अब EPFO की वेबसाइट के जरिए UAN (Universal Account Number) का एक्टिवेशन और नया UAN नंबर जनरेट करने की सुविधा को पोर्टल से पूरी तरह हटा दिया गया है। इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं को अब सरकार के आधिकारिक उमंग (UMANG) ऐप पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दिया गया है।

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उमंग ऐप पर कैसे होगा UAN एक्टिवेशन

EPFO के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी का नया पीएफ अकाउंट खुला है या उसका UAN अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, तो उसे अब EPFO की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां यह विकल्प अब नहीं मिलेगा। UAN को सक्रिय करने के लिए अब पूरी प्रक्रिया उमंग ऐप के माध्यम से ही पूरी करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप को ओपन करके EPFO सर्विसेज सेक्शन में जाना होगा, जहां 'UAN सर्विसेज थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन' का एक नया विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प के भीतर जाकर 'UAN एक्टिवेशन' को चुनना होगा। इसके बाद कर्मचारी को अपना आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे का सत्यापन पूरा करना होगा और स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देशों का पालन करना होगा। यह डिजिटल सत्यापन सफल होते ही आपका UAN नंबर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।

नया UAN जनरेट करने की बदली प्रक्रिया

EPFO ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से नया UAN अलॉट करने या जनरेट करने की सुविधा को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब जिन भी नए कर्मचारियों को अपने करियर में पहली बार या किसी नई कंपनी में शामिल होने पर नया UAN नंबर चाहिए, उन्हें भी अनिवार्य रूप से उमंग ऐप का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए उमंग ऐप के भीतर EPFO सर्विसेज में जाकर 'UAN अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन' के विकल्प को चुनना होगा और दोबारा आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सफल वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम द्वारा नया UAN नंबर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी का ईपीएफ खाता पहले से खुला हुआ है लेकिन उसे अभी तक अपना UAN नंबर नहीं मिल पाया है, तो वह भी उमंग ऐप के जरिए इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे ऐप पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा और सदस्य संबंधी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी, जिसके बाद नया UAN जारी कर उसे उसके पुराने ईपीएफ खाते से ऑटोमैटिक लिंक कर दिया जाएगा।

भूल गए हैं UAN तो रिकवरी हुई बेहद आसान

इन कड़े और नए सुरक्षा नियमों के बीच EPFO ने उन सदस्यों को एक बड़ी राहत दी है जो अपना UAN नंबर भूल चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए UAN को दोबारा प्राप्त करने यानी रिकवरी की प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है। यदि कोई पीएफ खाताधारक अपना UAN भूल गया है, तो उसे पोर्टल पर जाकर केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद उसे अपनी पहचान या पते से संबंधित आवश्यक कानूनी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सुरक्षित वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी का ऑनलाइन सत्यापन करते ही सदस्य को उसका भूला हुआ UAN नंबर स्क्रीन पर वापस मिल जाएगा।

ऑनलाइन डेथ क्लेम की सुविधा पोर्टल पर रहेगी बरकरार

भले ही EPFO ने UAN से जुड़ी अपनी अधिकांश महत्वपूर्ण सेवाओं को उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन संगठन ने साफ किया है कि ऑनलाइन डेथ क्लेम दाखिल करने की संवेदनशील और जरूरी सुविधा अभी भी EPFO के मुख्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के लिए उमंग ऐप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। डेथ क्लेम दाखिल करने के लिए नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर, सक्रिय बैंक खाते की जानकारी, मृत सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी और आवश्यकता पड़ने पर जन्मतिथि का वैध प्रमाण होना अनिवार्य है। EPFO ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्लेम से जुड़े ये सभी सहायक दस्तावेज केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड किए जाने चाहिए, जहां प्रत्येक फाइल का साइज 2 एमबी से कम होना चाहिए और फाइल के नाम में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए।

क्लेम निपटारे में लग सकता है अधिक समय

पोर्टल के इस नए और बड़े डिजिटल अपग्रेड के बाद EPFO ने पीएफ खाताधारकों को एक जरूरी व्यावहारिक जानकारी भी दी है। संगठन का कहना है कि नए सिस्टम में किए गए तकनीकी बदलावों के कारण शुरुआती दो हफ्तों तक क्लेम सेटलमेंट और अन्य ऑनलाइन अनुरोधों के निपटारे में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लग सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नई सुरक्षा प्रणाली के तहत तकनीकी जांच और अतिरिक्त डेटा सत्यापन की प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। EPFO ने सभी सदस्यों से विशेष अपील की है कि वे पोर्टल पर किसी एक अनुरोध या क्लेम को बार-बार सबमिट न करें और भारी ट्रैफिक वाले पीक समय के दौरान बार-बार लॉगिन करने से भी बचें, ताकि सिस्टम पर बेवजह का दबाव न बने। संगठन के अनुसार, उमंग ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन लागू होने से पीएफ खातों में होने वाले किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी और भविष्य में खाताधारकों को एक सुरक्षित और तेज ऑनलाइन सर्विस का अनुभव मिलेगा।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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