पर्सनल फाइनेंस
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4 min read | अपडेटेड June 17, 2026, 16:02 IST
सारांश
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के सदस्य अपने खाते में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इस तिमाही में नौकरीपेशा लोगों को ईपीएफ और वीपीएफ योगदान पर 8.25 पर्सेंट की दर से ब्याज मिल रहा है।

ईपीएफ खाते में नॉमिनी का नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से जोड़ा जा सकता है। Image: Shutterstock
कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का लाभ उठाने वाले सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना बेहद आवश्यक होता है। भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की तरफ से सैलरी पाने वाले नागरिकों के EPF और स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी VPF योगदान पर इस तिमाही में 8.25 पर्सेंट की दर से ब्याज दिया जा रहा है। अपने पीएफ फंड को सुरक्षित रखने और किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। EPFO सदस्यों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से नॉमिनी का नाम जोड़ने या उसे बदलने की सुविधा देता है। अगर आपके परिवार की स्थितियों में कोई बदलाव होता है तो आपको अपने खाते में भी नॉमिनी की जानकारी को समय पर अपडेट करना चाहिए।
अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपने PF खाते में नॉमिनी का नाम शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 2 भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपने परिवार और नॉमिनेशन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां भरकर भविष्य निधि संगठन के पास जमा करानी होती हैं। यह फॉर्म EPF, कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी ईडीएलआई तीनों के लिए मान्य होता है। इसके उलट अगर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होना जरूरी है और वह आधार कार्ड से वेरीफाइड होना चाहिए। बिना आधार वेरिफिकेशन के आप ऑनलाइन पोर्टल पर नॉमिनेशन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से ई-साइन करना होता है।
ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान आपको नॉमिनी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और विवरण देने होंगे। इसमें नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, जेंडर, जन्मतिथि, खाताधारक से रिश्ता, घर का पता और एक पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। ध्यान रहे कि फोटो का साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नॉमिनी के बैंक अकाउंट की जानकारी देना पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आप किसी नाबालिग को अपना नॉमिनी बना रहे हैं तो आपको उसके गार्जियन यानी अभिभावक का विवरण भी देना होगा। इस प्रक्रिया में आपको यह भी तय करना होगा कि आप किस नॉमिनी को अपने फंड का कितना पर्सेंट हिस्सा देना चाहते हैं। यदि आप एक से अधिक नॉमिनी चुनते हैं तो सभी के शेयरों का कुल जोड़ 100 पर्सेंट होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स और EPF नॉमिनेशन को सेव करना होगा।
नॉमिनी की सभी जानकारियां सुरक्षित करने के बाद आपको ई-साइन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इसके बिना आपका नॉमिनेशन अधूरा माना जाएगा। इसके लिए आपको मैनेज टैब के भीतर ई-नॉमिनेशन के विकल्प पर जाना होगा। वहां आपको पेंडिंग नॉमिनेशन का स्टेटस दिखाई देगा जिसके ठीक नीचे ई-साइन का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही एक नया वेब पेज खुल जाएगा जहां आपको अपना आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाले चेक बॉक्स पर टिक करके ई-केवाईसी डेटा के उपयोग की सहमति देनी होगी। इसके बाद दोबारा आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करके सबमिट करना होगा। इसके बाद मैनेज टैब में जाकर नॉमिनेशन हिस्ट्री चेक करने पर आपको नॉमिनेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ मिल जाएगा।
भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार शादीशुदा सदस्यों के लिए पत्नी और बच्चे ही उनका परिवार माने जाते हैं। शादीशुदा खाताधारकों के लिए अपने लाइफ पार्टनर का नाम फैमिली लिस्ट में जोड़ना अनिवार्य है भले ही वे उन्हें अपने पीएफ का हिस्सा न देना चाहें। केवल वही सदस्य किसी अन्य व्यक्ति या दूर के रिश्तेदार को नॉमिनी बना सकते हैं जो अविवाहित हैं और जिनका कोई परिवार नहीं है। पुरुष सदस्यों के मामले में उनकी पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता और दिवंगत बेटे की पत्नी व बच्चे नॉमिनी बनने के पात्र होते हैं। वहीं महिला सदस्यों के लिए उनके पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता और सास-ससुर को पात्र माना गया है। शादी होने, बच्चे के जन्म या किसी नॉमिनी की मृत्यु होने पर पुराना नॉमिनेशन अपने आप बदल जाता है और आपको नया ई-साइन करके फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में परिवार को उनका हक सही तरीके से मिल सके।
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