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  1. क्या केंद्र सरकार पेंशनर्स के मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर लगता है डबल टैक्स? CBDT को देनी पड़ी सफाई

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क्या केंद्र सरकार पेंशनर्स के मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर लगता है डबल टैक्स? CBDT को देनी पड़ी सफाई

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 15, 2026, 13:51 IST

सारांश

CBDT ने यह भी क्लियर किया है कि कर्मचारियों द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर किए गए वास्तविक खर्च के बदले नियोक्ता (Employer) द्वारा दिया गया मेडिकल रीइम्बर्समेंट, Taxable perquisite नहीं माना जाता है।

मेडिकल रिइम्बर्समेंट

CBDT का कहना है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर कोई दोहरा टैक्स नहीं (Photo: Shutterstock)

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners' Welfare, DoPPW) ने हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। यह क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनभोगियों को मिलने वाले मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर कथित दोहरे टैक्स (Double taxation) के बारे में है। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (Standing Committee of Voluntary Agencies, SCOVA) की 35वीं बैठक में, जिसकी अध्यक्षता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, MOS PP) डॉ. जितेंद्र सिंह ने की थी, चर्चा के लिए उठाए गए नए एजेंडा आइटम में मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर कथित दोहरे टैक्स का मुद्दा भी शामिल था।

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4 मई, 2026 की बैठक के मिनट्स के मुताबिक, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनभोगियों ने दावा किया था कि उन्हें मिलने वाले मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर गलत तरीके से दो बार टैक्स लगाया जा रहा है। उन्होंने इस दोहरे टैक्स को खत्म करने की भी मांग की थी। हालांकि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इस एजेंडा आइटम की समीक्षा की और मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर दोहरे टैक्स की संभावना को खारिज कर दिया। CBDT ने क्लियर किया कि रीइम्बर्समेंट पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है। टैक्स लगाने के लिए इसे पेंशन का हिस्सा नहीं माना जाता है। जहां मिलने वाली पेंशन को सैलरी की परिभाषा में शामिल किया जाता है और ‘सैलरी’ हेड के तहत उस पर टैक्स लगाया जाता है, वहीं मेडिकल रीइम्बर्समेंट को टैक्स लगाने के लिए इस हेड में शामिल नहीं किया जाता है।

CBDT ने यह भी क्लियर किया है कि कर्मचारियों द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर किए गए वास्तविक खर्च के बदले नियोक्ता (Employer) द्वारा दिया गया मेडिकल रीइम्बर्समेंट, Taxable perquisite नहीं माना जाता है। CBDT ने कहा, ‘पेंशनभोगियों को उनके मेडिकल खर्च के लिए मिलने वाला रीइम्बर्समेंट, उन्हें मिलने वाली पेंशन के अलावा होता है। रीइम्बर्समेंट पहले से मिली पेंशन से अलग है और एक अतिरिक्त लाभ है। इसलिए, एक ही इनकम पर दोहरा टैक्स नहीं लगता है।’ इसमें आगे कहा गया, ‘हालांकि, इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 17(2)(b) [इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 17(2) के प्रावधान का क्लॉज (ii)] के प्रावधानों के मुताबिक, कर्मचारी के अपने मेडिकल ट्रीटमेंट या उसके परिवार के किसी सदस्य के ट्रीटमेंट पर वास्तव में किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि को अनुलाभ (Perquisite) नहीं माना जाता है।’

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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