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ब्रेड के विज्ञापन पर ब्रिटानिया को झटका, 100% Whole Wheat के दावे पर CCPA ने ठोका जुर्माना

Upstox

3 min read | अपडेटेड October 26, 2026, 15:52 IST

सारांश

प्राधिकरण ने कहा कि ब्रिटानिया ने कई विज्ञापनों में '100%' शब्द को अपने प्रचार अभियान के प्रमुख हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया। आदेश में कहा गया कि इस तरह के सटीक और पूर्ण संख्यात्मक दावे का इस्तेमाल न तो महज संयोग है और न ही इसका कोई मामूली महत्व है।

ब्रिटानिया

100% गेहूं की ब्रेड का दावा पड़ा भारी, Britannia पर CCPA ने लगाया जुर्माना (Photo: Shutterstock)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority, CCPA) ने ‘100% गेहूं से बनी ब्रेड’ (होल व्हीट ब्रेड) का दावा करने वाले विज्ञापन को भ्रामक बताते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के उत्पाद में गेहूं के आटे की मात्रा केवल 62% थी। मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाले सीसीपीए ने 22 अक्टूबर के अपने आदेश में कंपनी को सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (सोशल मीडिया सहित) पर इस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही, कंपनी से 15 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। प्राधिकरण ने उत्पाद की पैकेजिंग पर गेहूं की मात्रा 62% घोषित होने के बावजूद विज्ञापनों में ‘100%’ का दावा किए जाने का संज्ञान खुद लिया था।

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आदेश में कहा गया, 'मौजूदा मामले में उत्पाद में केवल 62% गेहूं है, जबकि बचे 38% में चावल की भूसी सहित अन्य सामग्री शामिल है।' सीसीपीए ने कहा कि '100%' शब्द के साथ किया गया यह दावा प्रथम दृष्टया भ्रामक है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को यह धारणा मिलती है कि उत्पाद पूरी तरह गेहूं से बना है। जांच के दौरान कंपनी ने स्वीकार किया कि उसकी '100% होल व्हीट ब्रेड' में गेहूं के आटे (आटा) की मात्रा केवल 62% है। इसके बावजूद कंपनी ने इस दावे का इस्तेमाल किया, जो प्राधिकरण के अनुसार उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से गुमराह करने वाला है।

प्राधिकरण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में ‘होल व्हीट’ शब्द से पहले '100%' लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में किसी उत्पाद को गलत तरीके से '100% होल व्हीट' बताना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक है। सीसीपीए के अनुसार, '100% होल व्हीट ब्रेड' का दावा उपभोक्ताओं को क्लियर रूप से यह संकेत देता है कि उत्पाद पूरी तरह गेहूं के आटे से बना है और उसमें कोई अन्य सामग्री नहीं मिलाई गई है।

प्राधिकरण ने कहा कि ब्रिटानिया ने कई विज्ञापनों में '100%' शब्द को अपने प्रचार अभियान के प्रमुख हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया। आदेश में कहा गया कि इस तरह के सटीक और पूर्ण संख्यात्मक दावे का इस्तेमाल न तो महज संयोग है और न ही इसका कोई मामूली महत्व है। इसके बजाय, यह उपभोक्ताओं के मन में उत्पाद की शुद्धता और उसमें किसी अन्य सामग्री की मिलावट नहीं होने की स्पष्ट धारणा पैदा करता है। कंपनी की इस दलील को खारिज करते हुए कि उसका दावा केवल उत्पाद की पौष्टिकता और गुणवत्ता बताने के लिए था, प्राधिकरण ने इसे अस्वीकार्य बताया। उसने कहा कि यह दलील उपभोक्ताओं को गुमराह करने की आशंका वाले दावे को उचित नहीं ठहरा सकती। आदेश में कहा गया कि सीसीपीए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संबंधित दावे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आते हैं तथा उपभोक्ताओं के एक वर्ग को प्रभावित करते हैं।

PTI इनपुट के साथ

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