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पेट्रोल, डीजल और ATF एक्सपोर्ट पर बढ़ा टैक्स, जानिए सरकार के फैसले का आप पर क्या पड़ेगा असर?

Upstox

4 min read | अपडेटेड August 04, 2026, 09:45 IST

सारांश

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नई दरें आज से लागू हो गई हैं।

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पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर सरकार ने बढ़ाई स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। | Image: Shutterstock

केंद्र सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये संशोधित दरें आज से ही प्रभाव में आ गई हैं। सरकार के इस फैसले से एक्सपोर्ट किए जाने वाले ईंधन पर टैक्स की दरें बदल गई हैं। हालांकि, देश की आम जनता के लिए सबसे राहत की बात यह है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

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पेट्रोल, डीजल और ATF पर बढ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई दरों के अनुसार, डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 25.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी ATF के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है और इसे बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। वहीं पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये सभी नई दरें वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के साथ ही आज से पूरे देश में लागू मानी जाएंगी।

सरकार द्वारा एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या इसका असर देश के आम वाहन चालकों पर भी पड़ेगा। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि देश के भीतर घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी देश के अंदर पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल के रेट इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे और लोग पहले की तरह ही पुरानी दरों पर ईंधन खरीद सकेंगे।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

इस पूरे मामले की जानकारी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से सामने आई है, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। सरकार समय-समय पर ईंधन की जरूरतों और एक्सपोर्ट से जुड़ी नीतियों की समीक्षा करती रहती है। इसी समीक्षा के तहत स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में यह संशोधन किया गया है। आज से लागू हुई ये नई दरें डीजल, ATF और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से लागू होंगी, जबकि देश के अंदर की जाने वाली सप्लाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बता दें कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल के दामों में आए इस उछाल के बावजूद भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों ने देश की आम जनता को बड़ी राहत दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है।

दिल्ली में क्या हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव

देश की राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार यानी 4 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के दाम अपने पुराने स्तर पर ही बने हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरों में उतार-चढ़ाव आने के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों ने आम ग्राहकों पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है और घरेलू स्तर पर कीमतों को पूरी तरह नियंत्रित रखा है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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