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डिलीवरी पार्टनर्स से लेकर कैब ड्राइवर्स तक को मिलेगी सुरक्षा, गिग वर्कर्स के लिए सरकार का बड़ा कदम

Upstox

3 min read | अपडेटेड October 30, 2026, 14:30 IST

सारांश

मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित यह बोर्ड डिजिटल ‘गिग’ और ‘प्लेटफॉर्म’ पेशेवरों को भारत की औपचारिक कल्याण व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है।

गिग वर्कर्स

अब गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा पर होगा खास फोकस, सरकार ने बनाया राष्ट्रीय बोर्ड (Photo: Shutterstock)

सरकार ने असंगठित कर्मचारियों और 'गिग' व 'प्लेटफॉर्म' वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को अधिसूचित किया है। यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा के अंतर को पाटने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करेगा, उनकी निगरानी करेगा और अन्य सिफारिश करेगा। 'गिग' वर्कर्स वे होते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर किसी काम में हिस्सा लेते हैं और उससे कमाई करते हैं। ‘प्लेटफॉर्म’ वर्कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए या उनके साथ काम करते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बयान के मुताबिक, 'भारत के विशाल अनौपचारिक वर्कफोर्स के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए मंत्रालय ने असंगठित कर्मचारियों और 'गिग' व 'प्लेटफॉर्म' वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है।

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मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित यह बोर्ड डिजिटल ‘गिग’ और ‘प्लेटफॉर्म’ पेशेवरों को भारत की औपचारिक कल्याण व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है। बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, प्रमुख ‘एग्रीगेटर’ कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, श्रमिक संघों और 'गिग' व 'प्लेटफॉर्म' वर्कर्स के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

क्या है इसका मकसद?

बोर्ड को लाखों ‘गिग’ और ‘प्लेटफॉर्म’ वर्कर्स के साथ-साथ पारंपरिक असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर को पाटने के उद्देश्य से लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उनकी सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक साल में कम से कम तीन बार होगी। वह अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन से जुड़े केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन करेगा।

क्या होगा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का काम?

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड केंद्र सरकार को असंगठित कर्मचारियों, 'गिग' और 'प्लेटफॉर्म' वर्कर्स के अलग-अलग वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने की सिफारिश करेगा। बोर्ड संहिता के प्रशासन से जुड़े ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा, जिन्हें उसके पास भेजा जाएगा। वह केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कर्मचारियों, 'गिग' और 'प्लेटफॉर्म' वर्कर्स के लिए संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी भी करेगा। वह राज्य स्तर पर किए जाने वाले रिकॉर्ड रखने के कार्यों की समीक्षा करेगा और कोष और खाते से किए गए खर्च की भी समीक्षा करेगा। इसके अलावा, वह केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करेगा।

PTI इनपुट के साथ

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