पर्सनल फाइनेंस
.png)
4 min read | अपडेटेड June 02, 2026, 14:03 IST
सारांश
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सीनियर सिटीजंस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1, ITR-2 और ITR-4 के ऑनलाइन यूटिलिटी को लाइव कर दिया है। टैक्सपेयर्स अपनी इनकम के सोर्स के हिसाब से सही फॉर्म चुनकर समय पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

सीनियर सिटीजंस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई। | Image: Shutterstock
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सीनियर सिटीजंस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुजुर्गों के लिए ITR फाइल करना कभी-कभी थोड़ा उलझन भरा हो सकता है, खासकर तब जब मार्केट में ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 जैसे कई फॉर्म मौजूद हों। इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी पहले ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर इन फॉर्म्स के ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी को लाइव कर दिया है, ताकि टैक्सपेयर्स बिना किसी आखिरी तारीख के दबाव के अपना रिटर्न आराम से तैयार कर सकें। ये सभी फॉर्म वित्त वर्ष 2025-26 में हुई कमाई के लिए नोटिफाई किए गए हैं, जिससे समय रहते लोग अपना काम निपटा सकें।
सीनियर सिटीजंस के लिए ITR फॉर्म का चुनाव केवल उनकी उम्र देखकर नहीं, बल्कि उनकी कमाई के जरिया यानी इनकम सोर्स के आधार पर तय किया जाता है। नियमों के मुताबिक 60 साल या उससे अधिक लेकिन 80 साल से कम उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है, जबकि 80 साल या उससे ऊपर के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। उम्र के हिसाब से टैक्स स्लैब और कुछ खास छूट बदल जाती हैं, इसलिए फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ITR-1 यानी सहज फॉर्म उन रिटायर्ड लोगों और पेंशनर्स के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है और उनके पास पेंशन, बैंक ब्याज या अधिकतम दो हाउस प्रॉपर्टी से कमाई आती है। वहीं अगर किसी सीनियर सिटीजन को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेंस होता है या उनके पास दो से ज्यादा घर हैं, तो उन्हें ITR-2 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।
अगर किसी बुजुर्ग नागरिक की अपनी कोई बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल कमाई है, तो उनके लिए ITR-3 फॉर्म तैयार किया गया है। इसके अलावा छोटे बिजनेस मालिकों या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फायदा उठाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR-4 यानी सुगम फॉर्म का विकल्प मौजूद है। इस बार 75 साल और उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए एक बेहद खास राहत दी गई है। अगर किसी बुजुर्ग की कमाई का जरिया सिर्फ उनकी पेंशन है और उन्हें उसी बैंक से ब्याज मिलता है जहां पेंशन आती है, तो उन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे सीनियर सिटीजंस केवल अपने बैंक में फॉर्म 125 जमा कर सकते हैं और उसके बाद टैक्स से जुड़े सारे काम बैंक खुद संभाल लेगा।
सीनियर सिटीजंस घर बैठे ही इनकम टैक्स के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर बहुत आसान स्टेप्स में अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाना होगा और अपने पैन कार्ड को यूजर आईडी बनाकर पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद ई-फाइल सेक्शन में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न को चुनना होगा और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चुनकर ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करना होगा। फिर टैक्सपेयर के टाइप में इंडिविजुअल चुनकर अपनी कमाई के हिसाब से सही ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद स्टार्ट फाइलिंग पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस पूरी की जा सकती है।
फॉर्म में अपनी इनकम की सभी जरूरी डिटेल्स को सही तरीके से भरने के बाद टैक्सपेयर्स को फाइनल सबमिशन से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। इस प्रीव्यू के जरिए आप अपनी सभी गलतियों को चेक कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। सबमिट करने के बाद रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है, जिसे आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए तुरंत ऑनलाइन किया जा सकता है।
अगर कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने ITR फॉर्म का प्रिंट निकालकर और उस पर साइन करके बेंगलुरु के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर को स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकता है। इस बार इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1 और ITR-2 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है, जबकि नॉन-ऑडिट वाले मामलों में ITR-4 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी गई है।
संबंधित समाचार
लेखकों के बारे में
.png)
अगला लेख