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  1. घर बेचकर बचाना है लाखों का टैक्स? सेक्शन 54 का यह नियम आएगा आपके काम

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घर बेचकर बचाना है लाखों का टैक्स? सेक्शन 54 का यह नियम आएगा आपके काम

Upstox

3 min read | अपडेटेड April 17, 2026, 15:38 IST

सारांश

अगर आप अपना घर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 54 आपको टैक्स बचाने में बड़ी मदद कर सकता है। इस नियम के तहत घर बेचने से हुए मुनाफे को अगर आप दूसरे घर में निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स में भारी छूट मिलती है।

सेक्शन 54 के जरिए प्रॉपर्टी बेचने पर होने वाले टैक्स को कानूनी रूप से बचाएं।

सेक्शन 54 के जरिए प्रॉपर्टी बेचने पर होने वाले टैक्स को कानूनी रूप से बचाएं।

घर की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और बढ़ती खरीद-बिक्री के बीच, घर बेचने वालों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स एक बड़ी चिंता बन गया है। जब भी आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उस पर होने वाले मुनाफे पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 54 आपको इस टैक्स को कानूनी तरीके से कम करने या पूरी तरह खत्म करने का मौका देता है।

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क्या है सेक्शन 54 और किसे मिलता है फायदा?

सेक्शन 54 एक ऐसा नियम है जो रिहायशी घर (Residential House) बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर टैक्स छूट देता है। यह छूट तभी मिलती है जब आप घर बेचकर मिले मुनाफे को भारत में ही किसी दूसरे रिहायशी घर को खरीदने या बनाने में निवेश करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) को ही मिलता है। कंपनियां या एलएलपी (LLP) इस छूट का दावा नहीं कर सकते। सरकार ने अब इस छूट की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये तय कर दी है।

टैक्स की बचत का हिसाब-किताब?

इस नियम के तहत टैक्स छूट का हिसाब बहुत ही आसान है। आपको मिलने वाली छूट या तो आपके मुनाफे (Capital Gains) के बराबर होगी या फिर आपके द्वारा खरीदे गए नए घर की कीमत, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी छूट आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपने एक घर बेचा और आपको 1 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। अब अगर आप पूरा 1 करोड़ रुपये नया घर खरीदने में लगा देते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 70 लाख रुपये ही निवेश करते हैं, तो बाकी बचे 30 लाख रुपये पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

टैक्स छूट पाने के लिए कुछ कड़ी शर्तों और समय सीमा का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले, जिस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं, वह आपके पास कम से कम 24 महीने तक होनी चाहिए। नया घर खरीदने के लिए आपको पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक का समय मिलता है। वहीं, अगर आप घर खुद बनवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 3 साल का समय दिया जाता है। यह नया घर भारत में ही होना चाहिए, विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर यह छूट नहीं मिलेगी।

छोटे मुनाफे और नए नियम

अगर आपका मुनाफा 2 करोड़ रुपये तक है, तो सरकार आपको एक खास मौका देती है। आप इस पैसे से एक के बजाय दो रिहायशी घर खरीद सकते हैं और दोनों पर टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि, जीवन में यह मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। अगर आप रिटर्न फाइल करने तक पैसा निवेश नहीं कर पाए हैं, तो आपको वह रकम कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम (CGAS) में जमा करनी होगी। एक और जरूरी बात यह है कि नए खरीदे गए घर को आपको 3 साल तक अपने पास रखना होगा। अगर आप इसे 3 साल से पहले बेच देते हैं, तो पहले मिली हुई टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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