पर्सनल फाइनेंस
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3 min read | अपडेटेड March 27, 2026, 16:07 IST
सारांश
इनकम टैक्स विभाग 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड नहीं बनवाया जा सकेगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज देने होंगे। साथ ही अलग-अलग कैटेगरी के लिए नए फॉर्म भी जारी किए गए हैं।

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके जरिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू किया जाएगा। यह नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। इससे पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और बड़े ट्रांजेक्शन के नियमों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप भी नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपको इन नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि अब आवेदन का तरीका पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है।
इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किए गए नए रूल्स के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। विभाग का मकसद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सटीक और सख्त बनाना है। अभी तक लोग बहुत ही आसानी से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाते थे, लेकिन नए इंप्लिमेंटेशन के बाद इसमें कई नई शर्तें जुड़ जाएंगी। 31 मार्च 2026 तक तो आप पुराने तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नए नियमों का ही पालन करना होगा।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 अप्रैल 2026 से आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभी तक आधार कार्ड को ही पहचान और पते के साथ जन्म तिथि का प्रमाण मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक, आवेदकों को जन्म तिथि (Date of Birth) के लिए अलग से एडिशनल दस्तावेज देने होंगे। इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने पुराने आवेदन फॉर्मों को खत्म कर दिया है और उनकी जगह कैटेगरी के आधार पर नए फॉर्म पेश किए हैं। अब हर किसी के लिए एक ही फॉर्म नहीं होगा। भारतीय नागरिकों के लिए अब फॉर्म नंबर 93 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह भारतीय कंपनियों और संस्थाओं के लिए फॉर्म नंबर 94 तय किया गया है। अगर कोई विदेशी नागरिक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो उसे फॉर्म नंबर 95 भरना होगा और विदेशी संस्थाओं के लिए फॉर्म नंबर 96 होगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि हर कैटेगरी का डेटा अलग और स्पष्ट रहे जिससे फ्यूचर में टैक्स से जुड़े ऑपरेशन आसान हो सकें।
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन किया है और उनका काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या होगा। विभाग ने साफ किया है कि जो आवेदन 31 मार्च 2026 तक पेंडिंग रहेंगे, वे पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। उन आवेदकों को नए नियमों के तहत फिर से फॉर्म भरने या नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। पुराने आवेदनों का निपटारा पुराने नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। हालांकि, 1 अप्रैल या उसके बाद होने वाले सभी नए आवेदनों पर नए रूल्स और नए फॉर्म की शर्तें 100 पर्सेंट लागू होंगी। इसलिए अगर आप नया पैन बनवाना चाहते हैं, तो समय रहते पुराने नियमों का फायदा उठा सकते हैं।
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