पर्सनल फाइनेंस
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4 min read | अपडेटेड October 06, 2026, 11:55 IST
सारांश
अगर आपने 3 साल में कई नौकरियां बदली हैं, तो आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट बन गए होंगे। EPFO मेंबर्स अपने पुराने पीएफ अकाउंट्स को आसानी से एक जगह मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए UAN का एक्टिव होना और आधार से लिंक होना जरूरी है।

EPFO मेंबर्स अपने पुराने पीएफ अकाउंट्स को नए अकाउंट के साथ आसानी से मर्ज कर सकते हैं।
अगर आपने पिछले 3 साल में तीन से चार नौकरियां बदली हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके अलग-अलग कंपनियों में EPF अकाउंट खुल गए होंगे। बार-बार नौकरी बदलने के चक्कर में कई बार लोग अपने पुराने पीएफ अकाउंट्स का पैसा ट्रांसफर करना भूल जाते हैं या उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपको अलग-अलग अकाउंट्स को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अपने मेंबर्स को यह सुविधा देता है कि वे अपने सभी पुराने पीएफ अकाउंट्स को एक ही मौजूदा अकाउंट में मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ अकाउंट्स मर्ज करने का प्रोसेस काफी आसान हो गया है। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN एक्टिवेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका UAN आधार के साथ लिंक होना भी अनिवार्य है। अगर आपका UAN एक्टिवेट है और आधार लिंक है, तो आप EPFO के मेंबर्स पोर्टल पर जाकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।
सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपने UAN व पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन करें। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद पोर्टल पर दिख रहे ऑनलाइन सर्विसेज टैब के तहत 'वन मेंबर वन EPF अकाउंट' वाले लिंक को सिलेक्ट करें। इस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स और मौजूदा एम्प्लॉयर का EPF अकाउंट नंबर दिखाई देगा, जिसमें पुराना पैसा क्रेडिट होना है।
इसके बाद मांगी गई जरूरी इन्फॉर्मेशन भरें, जिसमें आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर और UAN नंबर शामिल होता है। जानकारी भरने के बाद 'जनरेट ओटीपी' बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें। ओटीपी वेरिफाई होते ही स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको अपने उन पुराने EPF अकाउंट्स की जानकारी भरनी होगी, जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं। अंत में सभी जानकारी सही से जांच लें और 'सबमिट' पर क्लिक करने से पहले डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक मार्क करें।
आपके द्वारा पोर्टल पर सबमिट की गई ट्रांसफर या मर्जर रिक्वेस्ट पहले आपके मौजूदा एम्प्लॉयर यानी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। जैसे ही आपकी वर्तमान कंपनी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देती है, EPFO उस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। इसके बाद EPFO आपके पिछले सभी EPF अकाउंट्स के पैसे को प्रोसेस करके हालिया पीएफ अकाउंट में सफलतापूर्वक मर्ज कर देगा।
कर्मचारियों के लिए फिलहाल यूपीआई के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह एक हकीकत बन सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे आठ करोड़ EPF मेंबर्स सीधे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल करके अपना पैसा निकाल सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2026 तक रोलआउट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य मेंबर्स को पैसों तक त्वरित पहुंच देना, निकासी प्रक्रिया को आसान बनाना और सर्विस एफिशिएंसी को काफी बेहतर बनाना है।
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