पर्सनल फाइनेंस
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3 min read | अपडेटेड March 31, 2026, 10:51 IST
सारांश
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ ही कई डेडलाइन भी आज खत्म हो रही हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं, तो आज निवेश का आखिरी दिन है। इसके अलावा, अपने ऑफिस में निवेश के सबूत जमा करना और आधार के जरिए पैन कार्ड बनवाना भी आज आसान है। इन कामों में देरी भारी पड़ सकती है।

फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ ही कई डेडलाइन भी आज खत्म हो रही हैं।
आज 31 मार्च है और इसके साथ ही मौजूदा फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने वाला है। अगर आपने अब तक अपने पैसे और टैक्स से जुड़े जरूरी काम नहीं निपटाए हैं, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आज की डेडलाइन मिस करने का मतलब है कि आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे न केवल आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, बल्कि पेपरवर्क का बोझ भी बढ़ सकता है और आपको मिलने वाले कई फायदे भी हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए आज का दिन खत्म होने से पहले कुछ जरूरी कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है। इन कामों को पूरा करने से आप नए फाइनेंशियल ईयर में बिना किसी टेंशन के एंट्री कर पाएंगे।
अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि यह काम बिना किसी परेशानी के कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो जाए, तो आज आपके पास आखिरी मौका है। फिलहाल आधार कार्ड का इस्तेमाल एक स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट के रूप में किया जा सकता है, जिससे पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस बहुत आसान और तेज हो जाता है। अगर आप इसमें आज देरी करते हैं, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है और पूरा प्रोसेस भी काफी लंबा हो सकता है।
जो लोग पुराने टैक्स रिजीम का पालन कर रहे हैं, उनके लिए आज निवेश करके टैक्स बचाने का आखिरी दिन है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के तहत छूट पाने के लिए आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी योजनाओं में आज ही पैसा जमा करना होगा। यह ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट का पैसा आज ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा, इन स्कीमों को एक्टिव रखने के लिए हर साल एक मिनिमम अमाउंट जमा करना जरूरी होता है, इसलिए भी आज निवेश करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज निवेश नहीं करते हैं, तो आप इस साल के लिए मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स खो देंगे।
अगर आपने पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दे दी है, तो आज अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी को उसके सबूत या प्रूफ जरूर जमा कर दें। ज्यादातर कंपनियों में पेरोल कट-ऑफ की एक डेडलाइन होती है। अगर आप इसे मिस कर देते हैं, तो कंपनी आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स काट सकती है। हालांकि बाद में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन इससे आपके हाथ में आने वाली मंथली सैलरी कम हो जाएगी और आपके कैश फ्लो पर असर पड़ेगा।
अगर आप पिछले समय में अपना रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ डिडक्शन की जानकारी देना भूल गए थे, तो अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर-यू की सुविधा का फायदा उठाने का आज आखिरी दिन है। यह आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपने रिटर्न को सुधारने का एक सीमित मौका देता है। इसके जरिए आप अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर सकते हैं और छूटी हुई जानकारी को शामिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी भी चुकानी पड़ सकती है। आज फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन इन सभी स्टेप्स को पूरा करके आप आखिरी समय के तनाव से बच सकते हैं।
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