पर्सनल फाइनेंस
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3 min read | अपडेटेड June 15, 2026, 15:20 IST
सारांश
टैक्सपेयर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके साथ ही आठवें वेतन आयोग में अपनी बात रखने और कंपनियों द्वारा फॉर्म 16 जारी करने की डेडलाइन भी आज ही खत्म हो रही है।

टैक्स और सैलरी से जुड़ी कई बड़ी डेडलाइंस आज खत्म होने जा रही हैं। | Image: Shutterstock.
जून का महीना टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत सारे जरूरी काम निपटाने का समय होता है। इस महीने के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण काम एक साथ आ गए हैं, जिनकी डेडलाइन आज यानी 15 जून को खत्म हो रही है। टैक्सपेयर्स के लिए यह समय काफी व्यस्त रहने वाला है क्योंकि इसमें एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने से लेकर नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले फॉर्म 16 जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी बात रखने का आज आखिरी मौका है।
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के सामने अपनी मांगों और प्रतिवेदनों को सौंपने की अंतिम तारीख अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इससे पहले इस डेडलाइन को कई बार बदला जा चुका है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई किया गया था और अब यह अपने अंतिम चरण में है। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस मेमोरेंडम को जमा करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 15 जून किया गया था। वेबसाइट पर साफ कहा गया है कि यह आखिरी टाइमलाइन है और इसके बाद आगे कोई भी समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सैलरी का TDS सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा भी नजदीक है। कंपनियों को तय नियमों के मुताबिक अपने कर्मचारियों को यह सर्टिफिकेट देना होता है। इस सर्टिफिकेट में पूरे साल के दौरान कटे हुए टैक्स की पूरी जानकारी होती है, जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। फॉर्म 16 जारी होने की प्रोसेस अब पूरी होने वाली है, जिसके बाद लोग तेजी से अपना टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 जुलाई की आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में अब केवल 45 दिन का समय बचा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टैक्स ईयर-27 से फॉर्म 16 का नाम बदलकर फॉर्म 130 कर दिया गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कंपनियां इसे पुराने फॉर्म 16 के फॉर्मेट में ही जारी करेंगी।
टैक्सपेयर्स के लिए आज एडवांस टैक्स जमा करने की भी बेहद जरूरी तारीख है। एडवांस टैक्स के नियमों के तहत टैक्सपेयर्स को साल के आखिर में एक साथ टैक्स चुकाने के बजाय पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान अनुमानित कमाई के आधार पर चार किस्तों में टैक्स देना पड़ता है। टैक्स ईयर-27 (FY-27) के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून है। इसका मतलब यह है कि लोगों को अपनी कमाई के समय ही उस पर टैक्स चुकाना होगा। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी सैलरी से अलग अन्य सोर्सेज से भी इनकम होती है। इस समय लोग अपनी कमाई, इन्वेस्टमेंट और टैक्स देनदारी का हिसाब लगाते हैं ताकि आखिरी समय के दबाव और ब्याज के नुकसान से बचा जा सके।
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