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3 min read | अपडेटेड June 26, 2026, 13:43 IST
सारांश
अगर आपने अभी तक अपने टैक्स से जुड़े दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं, तो जल्द ही उन्हें व्यवस्थित कर लें। आखिरी समय का इंतजार करने से तकनीकी दिक्कतें या दस्तावेजों की कमी परेशानी बढ़ा सकती है। समय पर रिटर्न और अन्य जरूरी फाइलिंग पूरी करने से जुर्माने और अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है।

अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन 31 जुलाई है।
जुलाई का महीना टैक्सपेयर्स के लिए काफी अहम रहने वाला है। अगर आप नौकरीपेशा हैं, बिजनेस करते हैं या नियमित रूप से टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर रखना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से लेकर TDS और अन्य जरूरी फॉर्म जमा करने तक कई कामों की डेडलाइन जुलाई में पड़ रही है। समय पर काम पूरा नहीं करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।
अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन 31 जुलाई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-2 भरने वाले लोगों को इसी तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर रिटर्न समय पर नहीं भरा जाता है, तो लेट फीस लग सकती है। साथ ही कुछ मामलों में नुकसान (Loss) को अगले सालों में आगे ले जाने का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
यही तारीख उन कंपनियों और संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कर्मचारियों की सैलरी से TDS काटती हैं या TCS वसूलती हैं। अप्रैल से जून तिमाही के TDS और TCS रिटर्न 31 जुलाई तक जमा करना जरूरी होगा। इसके अलावा गैर-निवासियों (Non-Residents) को किए गए कुछ भुगतानों से जुड़े TDS रिटर्न की भी यही अंतिम तारीख है।
जिन लोगों या संस्थाओं ने जून महीने के दौरान कुछ खास तरह के भुगतान पर टैक्स काटा है, उन्हें 30 जुलाई तक उससे जुड़ा चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना होगा। यह एक जरूरी अनुपालन प्रक्रिया है, जिसे समय पर पूरा करना आवश्यक है।
15 जुलाई को कई वित्तीय संस्थानों, स्टॉक एक्सचेंजों, अधिकृत डीलरों और अन्य संस्थाओं को जरूरी रिपोर्ट और जानकारी जमा करनी होगी। यह डेडलाइन आम करदाताओं की तुलना में संस्थागत इकाइयों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जुलाई की पहली बड़ी डेडलाइन 7 जुलाई है। जिन मामलों में तिमाही आधार पर TDS जमा करने की अनुमति मिली हुई है, उन्हें अप्रैल-जून तिमाही का TDS इस तारीख तक जमा करना होगा। कुछ संबंधित घोषणाएं और दस्तावेज भी इसी दिन तक अपलोड करने होंगे।
31 जुलाई तक कुछ विशेष टैक्स फॉर्म भी जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए, Form 10E उन लोगों के लिए है जो बकाया या अग्रिम वेतन पर टैक्स राहत का दावा करना चाहते हैं। Form 10BA किराए पर रहने वाले ऐसे करदाताओं के लिए है जो सेक्शन 80GG के तहत कटौती लेना चाहते हैं। वहीं Form 10H विदेश से आय प्राप्त करने वाले लेखकों और पेटेंट धारकों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा Form 10CCE और Form 10CCD रॉयल्टी से जुड़ी कटौतियों के दावे के लिए जरूरी हैं।
अगर आपने अभी तक अपने टैक्स से जुड़े दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं, तो जल्द ही उन्हें व्यवस्थित कर लें। आखिरी समय का इंतजार करने से तकनीकी दिक्कतें या दस्तावेजों की कमी परेशानी बढ़ा सकती है। समय पर रिटर्न और अन्य जरूरी फाइलिंग पूरी करने से जुर्माने और अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है।
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