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Form 16 मिला? ITR फाइल करने से पहले करें ये जरूरी वेरिफिकेशन

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 23, 2026, 17:09 IST

सारांश

हर साल अगर एम्प्लॉयर ने कर्मचारी की सैलरी से TDS काटा है, तो उसे 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना होता है। यह दस्तावेज ITR दाखिल करने में मदद करता है और इसमें कर्मचारी की आय, टैक्स कटौती, छूट और अन्य अहम जानकारियां होती हैं।

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गलत जानकारी के आधार पर ITR दाखिल करने से बाद में नोटिस या टैक्स संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके नियोक्ता (Employer) ने आपको Form 16 दे दिया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से पहले उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से जांचना बहुत जरूरी है। फॉर्म 16 सैलरी से होने वाली आय और काटे गए टैक्स (TDS) का आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर अधिकांश कर्मचारी अपना ITR भरते हैं।

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हर साल अगर नियोक्ता ने कर्मचारी की सैलरी से TDS काटा है, तो उसे 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना होता है। यह दस्तावेज ITR दाखिल करने में मदद करता है और इसमें कर्मचारी की आय, टैक्स कटौती, छूट और अन्य अहम जानकारियां होती हैं।

दो पार्ट्स में होता है Form 16

Form 16 दो हिस्सों में बंटा होता है। पार्ट A में कर्मचारी और नियोक्ता का नाम, PAN, TAN और सरकार के पास जमा किए गए TDS की जानकारी होती है। वहीं पार्ट B में सैलरी का पूरा ब्योरा, टैक्स छूट, कटौतियां और टैक्स की गणना दी जाती है।

ITR फाइलिंग से पहले चेक करें ये बातें

ITR भरने से पहले सबसे पहले अपना नाम, PAN नंबर, नियोक्ता का नाम, TAN, वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को जांच लें। इनमें कोई भी गलती बाद में परेशानी पैदा कर सकती है।

इसके बाद फॉर्म 16 में दी गई सैलरी की जानकारी को अपनी मंथली सैलरी स्लिप और एनुअल सैलरी स्टेटमेंट से मिलाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी आय सही तरीके से दर्ज हुई है।

अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है, तो धारा 80C, 80D और 80CCD के तहत किए गए निवेश और कटौतियों को भी ध्यान से जांचें। यह सुनिश्चित करें कि आपने जो टैक्स बचत निवेश घोषित किए थे, वे सभी फॉर्म 16 में सही तरीके से दिख रहे हों।

ITR भरने से पहले फॉर्म 16 की जानकारी को एनुअन इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS और Form 26AS से भी मिलाना चाहिए। इससे यह पता चल जाता है कि आपकी सैलरी, TDS, ब्याज आय, डिविडेंड और अन्य लेन-देन की जानकारी सभी दस्तावेजों में एक जैसी है या नहीं। खास तौर पर यह जरूर जांचें कि नियोक्ता द्वारा काटा गया TDS आपके PAN के खिलाफ Form 26AS में दिखाई दे रहा हो।

अगर फॉर्म 16 में सैलरी, TDS, कटौतियों या किसी अन्य जानकारी में कोई गलती दिखती है, तो तुरंत अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करें और उसे ठीक करवाएं। गलत जानकारी के आधार पर ITR दाखिल करने से बाद में नोटिस या टैक्स संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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