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ITR Filing 2026: अब तक 1.7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने भरा रिटर्न, जानिए समय से ITR भरने के फायदे

Shubham Singh Thakur

2 min read | अपडेटेड July 11, 2026, 14:14 IST

सारांश

ITR Filing 2026: कई लोगों को विभाग की ओर से मैसेज मिला है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो जल्द कर दें। वहीं, अगर आपने पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया है, तो इस मैसेज को नजरअंदाज कर सकते हैं।

ITR

ITR: हर साल बड़ी संख्या में लोग आखिरी दिनों तक ITR फाइल करने का इंतजार करते हैं।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना ITR दाखिल कर चुके हैं। सिर्फ एक दिन में 10 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं। विभाग ने बाकी टैक्सपेयर्स से भी समय रहते रिटर्न दाखिल करने की अपील की है।
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अगर आपको भी हाल ही में इनकम टैक्स विभाग की ओर से ITR फाइल करने का SMS मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई नोटिस या चेतावनी नहीं, बल्कि रिटर्न समय पर भरने के लिए भेजा गया एक रिमाइंडर है। 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन नजदीक आने के साथ विभाग ऐसे मैसेज बड़ी संख्या में भेज रहा है।

SMS में क्या लिखा है?

कई लोगों को विभाग की ओर से ऐसा मैसेज मिला है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो जल्द कर दें। वहीं, अगर आपने पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया है, तो इस मैसेज को नजरअंदाज कर सकते हैं।

विभाग क्यों भेज रहा है यह रिमाइंडर?

हर साल बड़ी संख्या में लोग आखिरी दिनों तक ITR फाइल करने का इंतजार करते हैं। इससे ई-फाइलिंग पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और कई बार तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं। इसी वजह से इनकम टैक्स विभाग लोगों को पहले ही रिटर्न भरने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि आखिरी समय की भागदौड़ और गलतियों से बचा जा सके।

समय से ITR भरने के फायदे

जल्दी ITR फाइल करने पर आपको अपने सैलरी, TDS, बैंक ब्याज और अन्य आय से जुड़ी जानकारी मिलान करने का पर्याप्त समय मिलता है। अगर कहीं कोई गलती या जानकारी में अंतर हो, तो उसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा, सही तरीके से रिटर्न फाइल और वेरिफाई करने पर टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है।

डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?

अगर आप तय समय तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और रिफंड मिलने में देरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, कुछ मामलों में नुकसान को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर आपको इनकम टैक्स विभाग का SMS मिला है, तो इसे सिर्फ एक रिमाइंडर समझें और 31 जुलाई की आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना ITR फाइल कर दें।

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